नई दिल्ली. प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर वॉट्सऐप और फेसबुक को दिल्ली हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी है. उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कॉम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की आदेश को चुनौती दे रही याचिका को खारिज कर दिया है. CCI ने कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के आदेश दिए थे. वहीं अदालत ने जांच को रोकने के संबंध में किसी भी तरह का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है.
गुरुवार को वॉट्सऐप और फेसबुक की याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो गई. कंपनी ने सीसीआई के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें आयोग ने प्राइवेसी पॉलिसी के जांच के आदेश दिए थे. न्यायाधीश नवीन चावला ने जांच रोकने के आदेश देने से मना कर दिया है. पीटीआई भाषा के अनुसार, अदालत ने कहा कि उसे फेसबुक और वॉट्सऐप की याचिकाओं में सुनवाई लायक कुछ नहीं दिखा है, जिसमें आयोग द्वारा जांच के आदेश में हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है.
जस्टिस चावला ने कहा कि CCI के लिए सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ नतीजों का इंतजार करना 'विवेकपूर्ण' होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना जांच के आदेश को 'विकृत' या 'अधिकार क्षेत्र को कम करने वाला' नहीं बनाएगा. CCI ने बीती 24 मार्च को वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के जांच के आदेश दिए थे. इस जांच को दो महीनों में पूरा किया जाना था.
फेसबुक और वॉट्सऐप दोनों ने इस आदेश को अलग-अलग याचिकाओं में चुनौती दी थी. ये याचिकाएं एडवोकेट तेजस कारिया के जरिए दायर की गई थीं. इसमें कहा गया था कि वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, ऐसे में सीसीआई को जांच के आदेश देने की जरूरत नहीं है. CCI ने कहा था कि वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से उपयोगकर्ता का अत्यधिक डाटा कलेक्ट किया जाएगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-इस हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मुस्लिम महिलाएं पति को दे सकती हैं रिवर्स तलाक
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