नई दिल्ली. कोरोना वायरस के फैसले संक्रमण को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कार में अगर कोई व्यक्ति अकेला बैठा होगा तो उसके लिए भी मास्क पहनना जरूरी है. ऐसा नहीं करने की स्थिति में जुर्माना भरना पड़ सकता है.
दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा कि वाहन एक सार्वजनिक जगह है और अगर उसमें एक भी व्यक्ति बैठा होगा तो उसका मास्क पहनना जरूरी है. अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ मास्क एक सुरक्षा कवच की तरह है यह मास्क पहनने वाले व्यक्ति को संक्रमण से बचाता है. कोर्ट ने माना कि मास्क पहनने की वजह से लाखों लोगों की जान बची है.
इतना ही नहीं कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि घर में अगर वृद्ध लोग रहते हों तो घरों में भी मास्क पहनने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और गाड़ी चलाते समय मास्क पहनना इसलिए भी जरूरी है ताकि गाड़ी अगर सार्वजनिक जगहों से गुजरे तो वहां पर संक्रमण फैलने का खतरा न हो.
कोर्ट ने कहा कि गाड़ी में अगर एक भी व्यक्ति बैठा हो तो भी गाड़ी एक सार्वजनिक जगह है, ऐसे में मास्क पहनना जरूरी किया जाना चाहिए. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गाड़ी के अंदर फेस मास्क पहनना, चाहे गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा हो या ज्यादा, कोरोना संक्रमण को देखते हुए जरूरी है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-दूसरे देशों को दे रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को नहीं लगाया जा रहा कोरोना का टीका: दिल्ली हाईकोर्ट
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