नयी दिल्ली. वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल से डाक या कुरियर के जरिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात की अनुमति दी है. देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बीच ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को छूट प्राप्त श्रेणी में शामिल किया गया है.
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की एक अधिसूचना के अनुसार ऑक्सीजन का उपयोग करने वालों के लिए यह छूट केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए 31 जुलाई 2021 तक के लिए दी गई है.
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक चिकित्सा उपकरण है, आसपास के परिवेश से ऑक्सीजन जमा करता है. देश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इन उपकरणों की मांग तेजी से बढ़ी है. ये उपकरण ऑक्सीजन सिलेंडर के विपरीत हवा से ऑक्सीजन को फिल्टर करते हैं, और इनकी मदद से ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा को ही स्टोर किया जा सकता है.
अधिसूचना में कहा गया, डाक या कूरियर के जरिए ई-कॉमर्स पोर्टलों से खरीदे गए सामानों सहित वस्तुओं का आयात, जहां सीमा शुल्क निकासी की अनुमति उपहार के रूप में मांगी जाती है, जीवन रक्षक दवाओं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और राखी (लेकिन राखी से जुड़े उपहार नहीं) को छोड़कर अन्य उत्पादों के लिए प्रतिबंधित है. इस सूची में पहले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शामिल नही था, और कोविड-19 संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बाद मांग बढऩे के चलते इसे जोड़ा गया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-गुजरात के भरुच में कोविड अस्पताल में लगी भीषण आग: मरीजों सहित 15 लोगों की झुलसकर मौत
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