कोरोना संक्रमित रेलकर्मचारियों को मिलेगा विशेष आकस्मिक अवकाश : WCREU का प्रयास रंग लाया

कोरोना संक्रमित रेलकर्मचारियों को मिलेगा विशेष आकस्मिक अवकाश : WCREU का प्रयास रंग लाया

प्रेषित समय :18:23:16 PM / Fri, May 7th, 2021

कोटा/जबलपुर. वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्पलाईज यूनियन (डबलूसीआरईयू) के महामंत्री कॉम मुकेश गालव के लगातार गंभीरता से किये जा रहे प्रयास आखिरकार रंग लाए और पश्चिम मध्य रेलवे में कोरोना संक्रमित रेल कर्मचारियों विशेष आकस्मिक अवकाश (स्पेशल केजुअल लीव) का लाभ मिलेगा.

इस संबंध में यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव ने गत 4 मई 2021 को पस्चि मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर तथा वार्ता कर मांग की थी कि जो रेल कर्मचारी कोविड 19  से संक्रमित है उनके इलाज के दौरान सम्पूर्ण पीरियड (अवधि) को रेलवे बोर्ड के नियमानुसार स्पेशल सीएल में काउंट किया जाए तथा इस आशय का पत्र और स्पष्ट दिशा निर्देश मुख्यालय द्वारा तीनों मंडलों, दोनों कारखानों और मुख्यालय को जारी किया जाए.

पमरे प्रशासन ने आज जारी कर दिया आदेश

डब्ल्यूसीआरईयू की मांग और प्रयास से इस आशय का पत्र आज 7 मई शुक्रवार को पमरे मुख्यालय जबलपुर द्वारा जारी कर दिया गया है. जिसके बाद अब कोरोना संक्रमित रेल कर्मचारियों को अपने खाते की छुट्टी नहीं लगा कर उनको इस अवधि का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा.

सीएसबीएफ से भी आर्थिक मदद

वहीं यूनियन के प्रयास से केंद्रीय कर्मचारी हित निधि (सीएसबीएफ) से कोरोना प्रभावित कर्मचारियाों को आर्थिक मदद दिलाने में महत्वपूर्ण निर्णय निभाया. लिये गये निर्णय के मुताबिक लेविल 1 के कर्मचारी या उनके परिवार का एक सदस्य के कोविड-19 से ग्रसित होने पर 3 हजार रुपए दिया जायेगा, वहीं सभी अराजपत्रित रेल कर्मचारी उसके परिवार  के एक सदस्य के संक्रमित होने पर 5 हजार की एकमुश्त सहायता दी जायेगी, इस राशि की कटौती नहीं होगी, जबकि जबकि सभी अराजपत्रित रेल कर्मचारी उसके परिवार  के एक सदस्य के गंभीर रूप से संक्रमित होने पर, जिसमें सरकारी/रेलवे चिकित्सालय में भर्ती न किये जाने पर निजी चिकित्सालय में आईसीयू में इलाज करवाने पर 50 हजार की तत्काल सहायता दी जायेगी, यह सहायता राशि कर्मचारी को प्राप्त होने के अगले माह से 10 किस्तों में कर्मचारी के वेतन से कटौती की जायेगी.

इसी तरह सभी अराजपत्रित रेल कर्मचारी उसके परिवार  के एक सदस्य के गंभीर रूप से संक्रमित होने पर, जिसमें सरकारी/रेलवे चिकित्सालय में भर्ती न किये जाने पर घर पर इलाज के दौरान ऑक्सीजन कांस्ट्रेटर आदि उपकरण को खरीदने के लिए इलाज में त्वरित सहायता राशि के रूप में 40 हजार रुपए दिये जाएंगे, यह सहायता राशि कर्मचारी  को प्राप्त होने के अगले माह से 10 किश्तों में कर्मचारी के वेतन से कटौती की जायेगी. 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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