केंद्र सरकार का निर्णय: कोविड केयर केन्द्रों को दी दो लाख रुपये से अधिक का नकद भुगतान स्वीकार करने की छूट

केंद्र सरकार का निर्णय: कोविड केयर केन्द्रों को दी दो लाख रुपये से अधिक का नकद भुगतान स्वीकार करने की छूट

प्रेषित समय :12:45:06 PM / Sat, May 8th, 2021

नई दिल्ली. सरकार ने कोविड-19 संक्रमण का इलाज करने वाले अस्पतालों, डिस्पेंसरी और कोविड केयर केन्द्रों को मरीजों या उनके आश्रितों से दो लाख रुपये से अधिक का नकद भुगतान स्वीकार करने की छूट दी है.

यह छूट 31 मई तक लागू रहेगी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है. इसके लिए अस्पताल को मरीज और भुगतानकर्ता के पैन या आधार कार्ड की प्रति और दोनों के बीच संबंध की सूचना रखनी होगी.

सीबीडीटी ने कहा कि केंद्र सरकार यहां स्पष्ट करती है कि अस्पतालों, डिस्पेंसरी, नसिंज़्ग होम, कोविड केयर केंद्रों या कोविड मरीज का इलाज अन्य चिकित्सीय सुविधाओं को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 एसटी के संबंध में एक अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक नकद भुगतान के लिए मरीज और उसकी तरफ से भुगतान करने वाली व्यक्ति का पैन या आधार तथा मरीज का भुगतान करता के बीच संबंध की जानकारी रखनी होगी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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