कोलकाता. नारदा स्टिंग टेप मामले में पिछले एक सप्ताह से ज्यादा समय से सीबीआई की जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस के दो मंत्रियों, एक विधायक और पार्टी के एक पूर्व नेता को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. चारों नेताओं की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है. बता दें पिछले दिनों सीबीआई ने नारदा स्टिंग केस में टीएमसी सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत बनर्जी और विधायक मदन मित्रा कोगिरफ्तार कर लिया था. इसके अलावा कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चर्टजी को भी गिरफ्तार किया गया था.
कोलकाता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सभी नेताओं को 2 लाख रुपये का मुचलका भरने का आदेश दिया है. इसके साथ ही सभी नेताओं को दो जमानती भी लाने का आदेश जारी किया गया है. अदालत ने आदेश दिया है कि चारों नेता नारदा स्टिंग केस की जांच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगे भी जुड़े रहेंगे.
कोलकाता हाईकोर्ट ने इन नेताओं के नारदा केस को लेकर मीडिया में बयान देने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही इन नेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस केस से जुड़ी कोई भी बात किसी भी मीडिया इंटरव्यू में नहीं बताई जाएगी. अदालत ने चारों नेताओं को यह चेतावनी देते हुए अंतरिम जमानत दी है कि यदि वह किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो फिर बेल को निरस्त कर दिया जाएगा. बता दें कि इस केस में 19 को मई को डिविजन बेंच ने चारों नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का आदेश दिया था.
क्या है नारदा स्टिंग मामला
नारदा टीवी न्यूज चैनल के मैथ्यू सैमुअल ने 2014 में कथित स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें तृणमूल कांगेस के मंत्री, सांसद और विधायक लाभ के बदले में एक कंपनी के प्रतिनिधियों से कथित तौर पर धन लेते नजर आए. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि फिरहाद हाकिम को स्टिंग ऑपरेशन करने वाले से पांच लाख रुपये रिश्वत लेने की बात स्वीकार करते हुए देखा गया, जबकि मदन मित्रा और सुब्रत मुखर्जी को कैमरे पर पांच-पांच लाख रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया. शोभन चटर्जी को स्टिंग करने वाले से चार लाख रुपये लेते हुए देखा गया. सीबीआई के अनुसार आईपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा को भी कैमरे पर पांच लाख रुपये लेते हुए पकड़ा गया.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला: हाउस अरेस्ट रहेंगे नारदा स्टिंग मामले में गिरफ्तार टीएमसी के चारों नेता
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