यूपी विधि आयोग की रिपोर्ट में की गई चेन स्नेचिंग के अपराध पर 3 से 14 वर्ष सजा की सिफारिश

यूपी विधि आयोग की रिपोर्ट में की गई चेन स्नेचिंग के अपराध पर 3 से 14 वर्ष सजा की सिफारिश

प्रेषित समय :11:51:10 AM / Sat, Jun 19th, 2021

लखनऊ. उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चेन स्नेचिंग की घटना हमेशा से चुनौती रही है. चाहे कोई भी जिला हो, शहर हो, इस समस्या से महिलाओं को लगातार जूझना पड़ता है. लेकिन अब यूपी सरकार ने इस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए बड़ी तैयारी कर ली है.

दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में चेन स्नेचिंग की वारदातों पर बड़ा फैसला लिया गया है. यूपी में चेन स्नेचिंग पर 3 से 14 वर्ष सजा की सिफारिश की गई है. विधि आयोग ने धारा 410 में चोरी के साथ स्नैचिंग शब्द को जोड़ने की सिफारिश की है. राज्य विधि आयोग ने यूपी सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है.

माना जा रहा है कि सजा की सिफारिश के बाद सरकार इस पर जल्द निर्णय लेगी. दावा है कि इस अपराध में सजा के प्रावधान से पुलिस को कार्रवाई में सहायता मिलेगी, वहीं महिलाएं भी सुरक्षित होंगीं. दरअसल कानून में चेन स्नेचिंग जैसे अपराध के लिए अलग से प्रावधान नहीं है. विधि आयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रिपोर्ट रखेगा.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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