बिहार में अनलॉक-3: नीतीश सरकार से जारी की नई गाइडलाइन, जानिए कहां मिली छूट

बिहार में अनलॉक-3: नीतीश सरकार से जारी की नई गाइडलाइन, जानिए कहां मिली छूट

प्रेषित समय :18:50:34 PM / Mon, Jun 21st, 2021

पटना. बिहार में कोरोना संकट में लगातार कमी देखी जा रही है. इसी को देखते हुए नीतीश सरकार ने कई प्रतिबंधों में रियायत देने को लेकर सोमवार को आपदा प्रबंधन समूह की महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में कई महत्वपूर्ण फ़ैसले लिए गाए. कई छूट के साथ साथ कई प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाया गया है. बैठक के बाद जो निर्णय लिए गाए, उसकी जानकारी सीएम नीतीश ने ट्वीट कर जानकारी दी है.

अब बिहार में 23 जून से 6 जुलाई तक सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे. दुकानें शाम 7 बजे तक खुलेंगी. रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. पार्क एवं उद्यान 6 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक खुलेंगे.

नई गाइडलाइन के मुताबिक, सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित क्षमता के 50त्न लोग ही बैठ सकेंगे.

- सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
- सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
- सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे.
- विवाह समारोह में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे.

- अंतिक संस्कार/श्राद्ध कर्म के लिए अधिकतम अनुमति 25 व्यक्तियों की ही होगी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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