नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 सिंतबर 2021 कर दी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी. पहले यह डेडलाइन 30 जून थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है. जिन लोगों ने अब तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है, उनके लिए सरकार का यह कदम राहत देने वाला है. पैन को आधार से लिंक करना काफी आसान है. आप घर बैठे भी इसे इंटरनेट की मदद से लिंक कर सकते हैं.
घर बैठे ऐसे करें पैन-आधार कार्ड लिंक
1. सबसे पहले आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
2. जब आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, तो आप सीधे होम पेज पर पहुंच जाएंगे.
3. यहां आपको लेफ्ट साइड पर Link Aadhaar विकल्प दिखाई देगा. आपको इस विकल्प को चुनना होगा.
4. इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी, जिसमें आपको अपनी डिटेल भरनी होगी.
5. अब आप निर्धारित खानों में पैन नंबर, आधार नंबर समेत अन्य जानकारी भरें. इसके बाद कैप्चा कोड डालें.
6. जब आप ये सब कर लेंगे, तो आपको आखिर में Link Aadhaar पर क्लिक करें. जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा. इसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी.
7. अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं, तो आप इसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं. अगर आपका पैन-आधार पहले से लिंक होगा तो उसका मैसेज भी स्क्रीन पर आ जाएगा.
SMS भेजकर भी पैन-आधार कर सकते हैं लिंक
अगर आपके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है, तो आप एसएमएस भेजकर भी पैन और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर से UIDPAN <12-digit Aadhaar> <10-digit PAN> टाइप करके 567678 या 561561 पर एसएमएस भेजना होगा. ऐसा करने के बाद आपके पास लिंक होने की सूचना मैसेज के जरिए ही आ जाएगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-जम्मू-कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक के बाद बोले पीएम मोदी: कहा कम होगी दिल्ली और दिल की दूरी
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