चंडीगढ़. हरियाणा सरकार ने राज्य में कुछ ढील के साथ लॉकडाउन को पांच जुलाई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है. प्रदेश में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. हालांकि सरकार ने इसके लिए समय सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक का निर्धारित किया है. इस दौरान मॉल्स भी सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगे. रेस्टोरेंट और बार को भी सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. 50 फीसदी क्षमता और कोरोना के बचाव के नियमों का पालन करना होगा.
वहीं रात 10 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति होगी. सरकार ने धार्मिक स्थलों को भी खोलने की इजाजत दे दी है. शर्त यह है कि 50 लोगों को ही एक बार में प्रवेश मिलेगा. इस दौरान कोरोना से जुड़े तमाम सरकारी नियमों को मानना होगा. कॉरपोरेट दफ्तर पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे. कोरोना उपायों का पालन करना होगा. मास्क, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए शादी, अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे. सरकार ने बरात की अनुमति नहीं दी है.
क्लब हाउस, रेस्तरां, बार और गोल्फ कोर्स को भी 50 प्रतिशत लेागों की अनुमति के साथ सुबह 10 से रात दस बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. गोल्फ के सदस्यों को प्रबंधन की अनुमति के साथ दूर-दूर रहकर ही खेलने की अनुमति दी जाएगी. जिम सुबह 6 बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगे. सभी प्रकाशन, उद्योग और निर्माण इकाइयों को कोविड नियमों के पालन के साथ काम करने की छूटी दी गई है.
लंबे समय से खेल गतिविधियों का इंतजार कर रहे खिलाडिय़ों के लिए राहत की बात है. स्पोर्टस कांपलेक्स और स्टेडियम आदि को खोलने की अनुमति दे दी गई है. आउटडोर स्पोर्टस की अनुमति के साथ यह संस्थान खुलेंगे. यहां पर रोजाना सेनेटाइजेशन करना आवश्यक होगा. सभी जिला उपायुक्तों को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे सभी चीजों की मानीटरिंग अपने स्तर पर करवाएंगे.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-हरियाणा: छह लाख रुपये के कुत्ते को पहले किया किडनैप, फिर कर दिया मर्डर
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