नई दिल्ली. केंद्रीय बैंक आरबीआई ने कर्ज बांटने से जुड़े कुछ नियमों के उल्लंघन को लेकर 14 बैंकों के ऊपर जुर्माना लगाया है. इन बैंकों में देश का सबसे बड़ा भारतीय स्टेट बैंक भी शामिल है. इसके अलावा आरबीआई ने इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने इन बैंकों पर 50 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया है. जिन बैंकों पर जुर्माना लगा है, उनमें सरकारी, निजी, विदेशी, को-ऑपरेटिव और स्माल फाइनेंस बैंक शामिल हैं.
आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के सेक्शंस 46(4) (आई) और 51(1), 47(ए)(1)(सी) के प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया है. आरबीआई द्वारा जारी बयान के मुताबिक एक समूह की कंपनियों के खातों की स्क्रूटनी की गई तो यह पाया गया कि बैंकों ने बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया है. इसके बाद आरबीआई ने संबंधित बैंकों को नोटिस जारी कर पूछा कि इसके लिए उन पर जुर्माना क्यों नहीं लगाना चाहिए.
केंद्रीय बैंक की इस नोटिस पर बैंकों ने जो जवाब भेजा, उसके आधार आरबीआई ने इन बैंकों पर जुर्माना लगाया है. आरबीआई के मुताबिक यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन के उल्लंघन को लेकर संबंधित है और इसका ग्राहकों से जुड़े लेन-देन या समझौते पर कोई असर नहीं होगा.
आरबीआई के मुताबिक इन बैंकों ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को कर्ज देने के लिए केंद्रीय बैंक ने दिशा-निर्देशों के जो प्रावधान तय किए हैं, उनका उल्लंघन किया है. इसके अलावा इन बैंकों ने लोन और एडवांस पर जो रिस्ट्रिक्शंस और प्रोविजंस से जुड़े प्रावधान हैं, उनका पालन नहीं किया और सेंट्रल डेटाबेस में इससे जुड़ी सूचना देने में कोताही बरती दी गई है.
बैंक ऑफ बड़ौदा पर 2 करोड़ रुपये, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, क्रेडिट सुइस एजी, बंधन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक, करूर वैश्य बैंक, कर्नाटक बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर 1 करोड़ रुपये, एसबीआई पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-आरबीआई ने किया मौद्रिक नीति का ऐलान, पॉलिसी रेट में कोई बदलाव न करने का फैसला
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