नए आईटी नियमों का पालन ना करने पर न्यूज ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ नहीं होगी कठोर कार्रवाई: केरल हाईकोर्ट

नए आईटी नियमों का पालन ना करने पर न्यूज ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ नहीं होगी कठोर कार्रवाई: केरल हाईकोर्ट

प्रेषित समय :12:10:36 PM / Fri, Jul 9th, 2021

तिरुवनंतपुरम. केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि नए आईटी नियमों का पालन न करने पर न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी. जस्टिस पीबी सुरेश कुमार ने आईटी नियमों के तहत न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया.

न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ने गुरुवार को बताया था कि उसने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को इस आधार पर चुनौती दी है कि वे सरकारी अधिकारियों को मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को 'अनुचित रूप से प्रतिबंधित' करने के लिये 'अत्यधिक अधिकार' प्रदान करते हैं.

एनबीए ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी थी. उसने कहा कि आईटी नियमों के भाग III (डिजिटल मीडिया के संबंध में आचार संहिता, प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) को चुनौती दी गई है क्योंकि वे 'डिजिटल समाचार मीडिया की सामग्री को विनियमित करने के लिए कार्यपालिका को निरंकुश और अत्यधिक अधिकार देने वाला निगरानी तंत्र' तैयार करने की शक्ति प्रदान करता है.

कई डिजिटल समाचार मीडिया प्लेटफॉर्म पहले ही विभिन्न हाईकोर्टों में 2021 के आईटी नियमों को चुनौती दे चुके हैं और केंद्र ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर उसे सभी याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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