राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका

राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका

प्रेषित समय :09:51:10 AM / Sun, Aug 8th, 2021

नई दिल्ली. दिल्ली में कथित रेप और हत्या मामले की पीड़िता के माता-पिता से मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर शेयर करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. पीड़िता की उम्र 9 साल थी. याचिकाकर्ता मकरंड सुरेश मडलेकर ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने जुवेलाइन जस्टिस एक्ट और POCSO एक्ट (बाल यौन अपराध रोकथाम कानून) का उल्लंघन किया है.

याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट से ट्विटर और दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग की है कि वे राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करें. याचिका में कहा गया है, “दोनों कानूनों में प्रावधान है कि किसी भी नाबालिग पीड़िता के परिवार की तस्वीर शेयर नहीं की जा सकती है.” हाई कोर्ट इस याचिका पर 11 अगस्त को सुनवाई कर सकता है.

इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी ट्विटर और दिल्ली पुलिस को पत्र भेजकर इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा था. आयोग का कहना था कि किसी भी नाबालिग पीड़िता के परिवार की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 की धारा 74 और पॉक्सो एक्ट की धारा 23 का उल्लंघन है.

ट्विटर ने शुक्रवार रात राहुल गांधी के उस पोस्ट को हटा दिया था, जिसमें उन्होंने पीड़िता के माता-पिता से मुलाकात की तस्वीर शेयर की थी. कांग्रेस ने शनिवार शाम को दावा किया था कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, लेकिन माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि “यह अकाउंट अभी सेवा में बना हुआ है.” इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष का अकाउंट अस्थायी रूप से ‘लॉक’ किया गया है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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