पलपल संवाददाता, सिंगरौली. मध्यप्रदेश के बैढऩ जिला सिंगरौली में यातायात थानाप्रभारी द्वारा बार-बार आरटीआई के आवेदन लौटाने पर राज्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. यहां तक कि टीआई ने कहा कि सिविल ड्रेस में कोई व्यक्ति डाक लौटा देता था, पोस्टमैन से पत्र भी लिखवा लिया लेकिन टीआई की यह दलील काम नहीं आई और जुर्माना की कार्यवाही की गई. सूचना आयुक्त ने इस मामले में डीआईजी रीवा अनिलसिंह कुशवाहा व पोस्ट विभाग को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है.
बताया गया है कि बैढऩ जिला सिंगरौली में यातायात थानाप्रभारी दीपेन्द्रसिंह द्वारा आरटीई के तहत जानकारी पाने के लिए रजिस्टर्ड द्वारा पोस्टमैन के जरिए आवेदन दिया जाता रहा, जिसे थानाप्रभारी दीपेन्द्रसिंह द्वारा बार-बार लौटा दिया जाता रहा, आवेदन को बार-बार अस्वीकार किए जाने पर मामले को राज्य सूचना आयुक्त ने संज्ञान में लेते हुए टीआई दीपेन्द्रसिंह पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं मामले में रीवा जोन के डीआईजी अनिल सिंह कु शवाहा को जांच के लिए निर्देशित किया है. इस मामले में टीआई ने कहा कि थाना में कोई व्यक्ति सिविल ड्रेस में आवेदन को लौटा देता था, किसी कर्मचारी ने नहीं लौटा है, जिससे यह थाना की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आती है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मध्यप्रदेश में मानसून सक्रिय, 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
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