अभिमनोज. किसान आंदोलन के चलते दिल्ली-यूपी सीमा पर सड़क बंद होने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों पर फिर सवालिया निशान लगाए हैं और पूछा है कि- अभी तक सड़कें बंद क्यों हैं?
खबर है कि अदालत का साफ कहना है कि सड़क पर ट्रैफिक को इस तरह रोका नहीं जा सकता, लिहाजा सरकार को कोई हल निकालना ही होगा.
सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन सड़कों पर आवाजाही को नहीं रोका जा सकता.
इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को दो हफ्ते में हल निकालने को कहा है, अदालत का कहना है कि- केंद्र और राज्य सरकारें, आपस में सहयोग करें ताकि आम लोग परेशान न हों.
उच्चतम न्यायालय का केंद्र से कहना है कि- आपको बहुत समय मिल चुका, अब कुछ कीजिए, इस मामले में अगली सुनवाई 20 सितंबर 2021 को होगी.
खबरों की माने तो इस मामले में केंद्र सरकार का कहना है कि इस मुद्दे को हल करने का प्रयास कर कर रहा है और दो सप्ताह का समय चाहिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को और समय दिया था.
उल्लेखनीय है कि 29 मार्च, 2021 को भी अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किया था कि सड़क क्षेत्र को स्पष्ट रखा जाए, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का मार्ग प्रभावित न हो.
याद रहे, किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पहले से ही अपनी सोच केे अनुरूप ही कार्य कर रही है, जिसके नतीजे में किसान किसी उपयुक्त जगह के बजाय सड़कों पर ही धरना-प्रदर्शन कर पा रहे हैं, क्या केंद्र सरकार किसानों को राजधानी में प्रदर्शन करने की आजादी देगी?
यदि ऐसा होता है, तो सड़के आमजन के लिए बाधा नहीं रहेंगी!
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-हरियाणा सरकार ने किया मोदी सरकार के झूठ का पर्दाफाश, किसान आंदोलन में मरने वालों का बताया रिकार्ड
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