मुंबई. महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब ने मंगलवार को बीजेपी नेता किरीट सोमैया के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है. अनिल परब की ओर से किरीट सोमैया के खिलाफ यह मुकदमा उनके खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर दायर किया गया है.
मानहानि का मुकदाम दायर करने से पहले परब ने सोमैया को नोटिस भेजकर लिखित में माफी मांगने, आगे ऐसे आरोप नहीं लगाने और उनके खिलाफ आरोप लगाने वाले सभी ट्वीट्स को हटाने की मांग की थी. परब ने कहा था कि अगर सोमैया माफी नहीं मांगते हैं तो वो 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदाम दायर करेंगे.
मानहानि के अलावा गलत बयानबाजी पर रोक की मांग
हाई कोर्ट में दायर मुकदमे में महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने सोमैया के खिलाफ भविष्य में उनके खिलाफ ऐसा कोई बयान देने या प्रकाशित करने पर स्थायी रोक लगाने की भी मांग की है. अनिल परब ने मुकदमें में कहा है कि सोमैया झूठे बयान दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि परब आपराधिक और भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त हैं. परब ने पिछले हफ्ते अपनी वकील सुषमा सिंह के जरिए बीजेपी के पूर्व सांसद सोमैया को लीगल नोटिस भेजा था. वाद में मंत्री ने कहा कि सोमैया ने नोटिस का जवाब नहीं दिया था, इसलिए उन्हें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा.
सोशल मीडिया पर गलत प्रचार करने का आरोप
परब के मुकदमे में कहा गया है कि सोमैया मई 2021 से रत्नागिरी जिले के दापोली में एक रिसॉर्ट के निर्माण के संबंध में परब को एक घोटाले का श्रेय देकर सोशल मीडिया पर झूठे और लापरवाह आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. मुकदमें में कहा गया है कि अनिल परब का उस रिसॉर्ट या उसके निर्माण से कोई लेना-देना नहीं है. सोमैया की ओर से किए गए पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी वायरल किया जा रहा है जिससे मंत्री की प्रतिष्ठा को नुकसान होता है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-आईपीएल-2 का आगाज: अंतिम पांच ओवर में सीएसके ने बनाए 69 रन, मुंबई के सामने 157 रनों का टारगेट
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