फरीदाबाद. हरियाणा के फरीदाबाद जिले में रेलवे की जमीन पर बसी 40 झुग्गियों में रहने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रेलवे की जमीन पर बसी 40 झुग्गियों में तोडफ़ोड़ पर रोक लग दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 30 सिंतबर को सुनवाई करेगा. वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने सीजेआई एनवी रमना को बताया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे हटा दिया है. इसलिए आज तोडफ़ोड़ हो रही है और बुलडोजर तैयार हैं.
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