पटाखा बैन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा- सभी पटाखों पर बैन नहीं है

पटाखा बैन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा- सभी पटाखों पर बैन नहीं है

प्रेषित समय :14:59:04 PM / Tue, Nov 2nd, 2021

नई दिल्ली. पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा कि सभी पटाखों पर बैन नहीं है. सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह पटाखों पर रोक लगाई गई है. सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम (केमिकल एलिमेंट) से पटाखे और लड़िया बनाने तथा इन्हें बेचने और फोड़ने पर रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्सव की आड़ में प्रतिबंधित पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी. दूसरों की स्वास्थ्य की कीमत पर उत्सव नहीं मनाया जा सकता है. किसी भी प्राधिकारी को हमारे निर्देशों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दीपावली और अन्य त्योहारों जैसे गुरु पर्व वगैरह पर 8 से 10 बजे रात तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे. क्रिसमस की रात और नए साल के अवसर पर 11.55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने की इजाज़त होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के आदेश के उल्लंघन की स्थिति में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, जिले के एसपी, डीएम, थाना प्रभारी जैसे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह माना जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के आदेश का राज्य सरकारें व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करें.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने में राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों और एजेंसियों की किसी भी तरह की चूक को बेहद गंभीरता से देखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों के प्रतिबंध के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सभी राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया तथा स्थानीय केबल सेवाओं के माध्यम से उचित प्रचार करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/स्कूल/कॉलेज पटाखों से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता कैंपेन चलाएं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे पटाखे जिनका निर्माण हो चुका है और कोर्ट के आदेश के अनुसार नहीं बने हैं उनको दिल्ली-NCR में बेचने की इजाज़त नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बनाए, बेचे और फोड़े जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा PESO सुनिश्चित करेगा कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर पटाखा बनाने वाली कंपनी का लाइसेंस रद्द हो और ऐसे पटाखों का डिस्पोजल हो.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियां पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं कर सकेंगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लिपकार्ट, अमेजन समेत दूसरी ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनी पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं कर सकेंगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई ई-कॉमर्स कंपनी पटाखों की बिक्री करती है तो उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला चलाया जाएगा.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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