नई दिल्ली. देश में कोरोना के कम हो रहे मामलों को देखते हुए देश के अलग-अलग राज्यों में स्कूल-कॉलेजों को खोलने का सिलसिला जारी है. कई जगहों पर तो क्लासेज शुरू भी कर दिया गया है. अब इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने भी स्कूलों और कॉलेज को फिर से शुरू करने की घोषणा की है. राजधानी में डेढ़ साल बाद आज से एक बार फिर सभी स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे. हालांकि स्कूलों को ध्यान रखना होगा कि एक बार में 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति नहीं हो.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल और कॉलेज खुलने के मद्देनजर दिशानिर्देश जारी किए हैं. जिसमें कहा गया कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कक्षाएं ‘हाइब्रिड’ तरीके से चलाई जाए, जिसका मतलब है कि ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी. स्कूल खुलने पर किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. साथ ही स्कूल सुनिश्चित करेगा कि उसके सारे स्टाफ को वैक्सीन लग चुकी हो. बता दें कि प्रदेश में करीब 98 फीसदी शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी टीके की कम से कम एक खुराक ले चुके हैं
जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि स्कूलों में बच्चे अपने भोजन और किताबों को साझा नहीं करेंगे. साथ ही सभी बच्चों और टीचर्स को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. दिशानिर्देशों में डीडीएमए ने कहा कि दो शिफ्ट में चलने वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट के खत्म होने और दूसरी शिफ्ट के शुरू होने के बीच कम से कम एक घंटे का अंतर होना चाहिए. इसी तरह अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों को भी बैच और पालियों में अंतराल को कायम रखना होगा. दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड हालात में सुधार के मद्देनजर एक सितंबर से नौंवीं से 12वीं कक्षा के स्कूलों में दोबारा कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की थी. हालांकि, महामारी के बाद से ऐसा पहली बार है जब आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूलों को दोबारा खोला जा रहा है.
इसके अलावा आज से ही सिनेमाघरों को पूरे क्षमता से खोले जाने की घोषणा भी की गई है. दिल्ली में 100 प्रतिशत सीटिंग कैपेसिटी के साथ सिनेमाघर, थियेटर और मल्टीप्लेक्स खुल सकेंगे. इससे पहले सिनेमाघरों को सिर्फ 50 प्रतिशत सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही खुलने की इजाजत थी. दरअसल, कोरोना के लगातार कम होते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने आज से प्रदेश में छूट बढ़ाई है. नए दिशानिर्देश के अनुसार शादी समारोह या किसी गैदरिंग में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है. अभी तक 100 की ही इजाजत थी. हालांकि रेस्टोरेंट, बार, ऑडिटोरियम और असेम्बली हाल अब भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित किए जा सकेंगे.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
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