महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ा झटका, ED को फिर मिली कस्टडी

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ा झटका, ED को फिर मिली कस्टडी

प्रेषित समय :14:04:58 PM / Sun, Nov 7th, 2021

मुंबई. करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट की ओर से अनिल देशमुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने के एक दिन बाद ही अब उन्हें एक बार फिर ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है. बता दें कि अनिल देशमुख 12 नवंबर तक फिर से ED की कस्टडी में रहेंगे. इससे पहले खबर आई थी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अनिल देशमुख की कस्टडी की मांग करेगी. सीबीआई ने इसी साल अप्रैल में देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था.

सेशन कोर्ट के जुडिशल कस्टडी में अनिल देशमुख को भेजे जाने के आदेश को ED ने चुनौती दी थी. ED के सूत्रों के मुताबिक फिलहाल ईडी अनिल देशमुख को अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी. जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में अब अनिल देशमुख के बेटे से भी पूछताछ की जाएगी. इसके लिए उनके बेटे को समन भी जारी किया जा चुका है. सूत्रों के मुताबिक जब अनिल देशमुख की ईडी की पूछताछ खत्म होगी तो अनिल देशमुख को जेल कस्टडी में भेजा जाएगा.तब दूसरी एजेंसी कोर्ट के आदेश के बाद अनिल देशमुख से पूछताछ कर सकती हैं. फिलहाल अनिल देशमुख से ईडी ही पूछताछ करेगी.

ED का आरोप है कि देशमुख ने दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 तक राज्य के गृह मंत्री रहने के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और तत्कालीन सहायक पुलिस निरीक्षक (बाद में अन्य आपराधिक मामले में सेवा से बर्खास्त) सचिन वाजे के जरिए मुंबई में विभिन्न बार और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपये से अधिक वसूली की. ED ने देशमुख को 12 घंटे की पूछताछ के बाद सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया था. ED ने देशमुख को अवकाश के दिन अतिरिक्त सत्र जज जस्टिस पी बी जाधव के समक्ष पेश किया था, जहां से उन्हें छह नवंबर तक ED की हिरासत में भेज दिया गया.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अनिल देशमुख की कस्टडी की मांग करेगी. सीबीआई ने हाल ही में इस मामले में संतोष शंकर जगताप को ठाणे से गिरफ्तार किया है. सीबीआई की ओर से ये पहली गिरफ्तारी बताई जा रही है. संतोष शंकर जगताप मिडिलमैन का नाम ट्रांसफर पोस्टिंग की सीबीआई की जांच के दौरान सामने आया था और लोकल कोर्ट से डेढ़ महीने पहले इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे में 12 जगह छापेमारी की गई थी, उस वक्‍त संतोष शंकर के ठिकानों पर भी छापा मारा गया था. सीबीआई ने ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में आईपीएस रश्मि शुक्ला के भी बयान दर्ज किए थे.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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