पलपल संवाददाता, जबलपुर/भोपाल. मध्यप्रदेश में अब समाधान योजना शुरु हो गई है, कोरोना काल के दौरान एक किलोवाट तक के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कंपनियों ने राहत देते हुए बकाया बिल नहीं वसूला था, इस बिल को अब जमा एक मुश्त जमा करने पर सरचार्ज माफ होगा, मूल बकाया राशि में 40 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी, यदि 6 किश्तों में बकाया बिल दिया जाता है तो 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के अनुसार कोरोना काल के कारण एक किलोवॉट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं से 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि और अधिभार वसूली को स्थगित कर दिया था, पावर मैनेजमेंट कंपनी ने राज्य सरकार के आदेश पर प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों को समाधान योजना के तहत ऐसे बकायादारों को बड़ी राहत देने का निर्देश दिया है. योजना 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी. समाधान योजना में बकायादारों को दो तरह से बिलों के भुगतान का विकल्प दिया गया है.
ऊर्जा विभाग के विशेष कर्तव्य अधिकारी नीरज अग्रवाल ने तत्काल प्रभाव से प्रदेश में समाधान योजना लागू करने का आदेश जारी किया है. जिसके चलते अब बकाया बिल राशि एक साथ जमा करने पर अधिभार में 100 प्रतिशत व मूल बकाया में 40 प्रतिशत की राहत मिलेगी, यदि उपभोक्ता इसे 6 समान हिस्सों में जमा करना चाहते हैं तो अधिभार में 100 प्रतिशत और मूल बकाया में 25 प्रतिशत की राहत मिलेगी. समाधान योजना में अधिभार की पूरी रकम और मूल बकाया में दी गई छूट की आधी रकम का वहन बिजली कंपनियां उठाएंगी, वही आधी रकम राज्य सरकार सब्सिडी के तौर पर देगी. समाधान योजना का लाभ लेने के लिए 15 दिसंबर तक निर्धारित आवेदन पर पूरा विवरण भर कर उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी में देना होगा. बिजली कंपनी को आवेदन के आखिरी तारीख से एक महीने के अंदर सभी प्रकरणों का निराकरण करना होगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मध्यप्रदेश: कॉलेज में दाखिला लेने वाली बेटियों को मिलेंगे 25000 रु
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