नई दिल्ली/इस्लामाबाद. पाकिस्तान आखिरकार अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे झुक गया है. वहां की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव जल्द ही सजा-ए-मौत के फैसले के खिलाफ अपील कर सकेंगे. 4 साल पहले जासूसी के आरोप में उन्हें मिलिट्री कोर्ट ने यह सजा सुनाई थी.
पाकिस्तान के उच्च सदन ने बुधवार को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (रिव्यू एंड री-कन्सीडरेशन) ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी दे दी है. यह बिल करीब 5 महीने पहले पाकिस्तान के निचले सदन (नेशनल असेंबली) से पास हुआ था. बिल के मुताबिक, पाकिस्तान की जेलों में सजायाफ्ता विदेशी कैदी (जिन्हें मिलिट्री कोर्ट्स ने सजा सुनाई है) ऊपरी अदालतों में अपील कर सकेंगे. अब राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद यह कानून बन जाएगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-पाकिस्तान: कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का मामला, पांच अक्टूबर तक के लिए केस स्थगित
सजा के खिलाफ अपील की इजाजत, कुलभूषण जाधव के मामले पर झुका पाकिस्तान
पाकिस्तान: कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का मामला, पांच अक्टूबर तक के लिए केस स्थगित
सजा के खिलाफ अपील की इजाजत, कुलभूषण जाधव के मामले पर झुका पाकिस्तान
Leave a Reply