हनुमानगढ़. राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में 60 साल की वृद्ध महिला की हत्या कर उसके शव के साथ रेप करने के मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव कुमार मागो ने अपने ऐतिहासिक फैसले में दोषी सुरेंद्र उर्फ मांडिया को फांसी की सजा सुनाई है. इस मामले को पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने केस ऑफिसर स्कीम में शामिल कर पीलीबंगा थानाधिकारी इंद्र कुमार को केस ऑफिसर नियुक्त किया था. घटना के 8 दिन बाद ही पीलीबंगा पुलिस ने इस केस में आरोपी के खिलाफ चालान पेश कर दिया था. हत्या और रेप के इस केस की सुनवाई के बाद सोमवार को डीजे कोर्ट ने घटना के 74 दिन में ही फैसला देते हुए दोषी को फांसी की सजा सुना दी है.
अपर लोक अभियोजक उग्रसेन नैन ने बताया कि वारदात पीलीबंगा थाना इलाके में 16 सितंबर 2021 को हुई थी. घटना के अनुसार सुरेंद्र उर्फ मांडिया ने अकेली रहने वाली अपने ही गांव की 60 साल की वृद्धा के घर में 16 सितंबर की रात को घुसकर उससे दुष्कर्म का प्रयास किया. वृद्धा ने जब इसका पुरजोर विरोध किया तो आरोपी सुरेन्द्र उर्फ मंडिया ने उसकी हत्या कर दी. बाद में उसके शव के साथ रेप किया था.
मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुये आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया था. बाद जांच पड़ताल कर महज आठ दिन में ही आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया. उसके बाद कोर्ट ने भी मामले में लगातार सुनवाई करते हुये घटना के 74 दिन के भीतर अपना फैसला दे दिया. सजा सुनाने के बाद दोषी को जिला जेल हनुमानगढ़ भेज दिया गया है. दुष्कर्मी सुरेन्द्र उर्फ मंडिया केवल 19 साल का है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-राजस्थान में लागू होगी कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता! सीएम अशोक गहलोत ने दिये संकेत
राजस्थान के इस गांव में 6 सगी बहनों ने एक साथ लिये फेरे, 3 गांवों से आई बारातें
गिरिराज अग्रवाल: राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी सरकार!
राजस्थान के मंत्री ने अफसर से कहा- हेमा मालिनी बूढ़ी, अब कटरीना के गालों जैसी सड़कें बनाएं
Leave a Reply