एमपी: भोपाल-इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू, अधिसूचना जारी, एडीजी स्तर के अधिकारी होंगे कमिश्नर

एमपी: भोपाल-इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू, अधिसूचना जारी, एडीजी स्तर के अधिकारी होंगे कमिश्नर

प्रेषित समय :17:58:00 PM / Thu, Dec 9th, 2021

भोपाल. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम गुरुवार शाम से लागू हो गया है. प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि दोनों शहरों में नई पुलिस व्यवस्था को लागू होने की अधिसूचना जारी कर दी गई है. उन्होंने बताया कि भोपाल-इंदौर में अब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) स्तर के अधिकारी आयुक्त होंगे. इसके आदेश एक-दो दिन में जारी किए जाएंगे. भोपाल में 38 थाने और इंदौर में 36 थाने पुलिस कमिश्नर के दायरे में आएंगे.

बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे गुरुवार 9 दिसम्बर की सुबह मंजूरी दे दी थी. विधि विभाग इस ड्राफ्ट का अंतिम बार बारीकी से परीक्षण के बाद इसे फाइनल किया. गुरुवार देर शाम तक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा. सिस्टम के अस्तित्व में आने के बाद अब पुलिस कमिश्नर व अन्य अफसरों की पोस्टिंग का आदेश भी जारी किया जाएगा.
मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री 13 दिसंबर को बनारस जाएंगे. जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक लेंगे. इसमें राज्यों के नवाचार व विकास के कामों का प्रेजेंटेशन होगा. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोद ने पिछले माह लखनऊ में पुलिस अफसरों की बैठक में कमिश्नर सिस्टम को लेकर तरीफ की थी. माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के प्रेजेंटेशन में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को भी शामिल करेंगे.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और डीजीपी विवेक जौहरी के साथ प्रस्तावित ड्राफ्ट मंत्रालय में 1 दिसंंबर को बैठक की. करीब आधे घंटे चली बैठक में दोनों अफसरों ने नए सिस्टम के ड्राफ्ट में किए प्रावधानों की सिलसिलेवार जानकारी दी. इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्राफ्ट को फाइनल करने के लिए एक बैठक और की जाएगी, ताकि कमी या खामी ना रह जाए. अब गुरुवार को मुख्यमंत्री ने ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है.

बता दें कि भोपाल के 32 थाने और इंदौर के 34 थाना क्षेत्रों में यह पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की तैयारी है. गृह विभाग ने दंड संहिता की धारा 107/16, 144,133, पुलिस एक्ट, मोटर व्हीकल अधिनियम, राज्य सुरक्षा अधिनियम, शासकीय गोपनीयता, अनैतिक देह व्यापार, राज्य सुरक्षा जिला, किडनैप आदि के अधिकार पुलिस को देने का प्रस्ताव तैयार किया है.

मुंबई की तर्ज पर क्राइम ब्रांच, ट्रैफिक सिस्टम

भोपाल-इंदौर में मुंबई की तर्ज पर क्राइम ब्रांच, ट्रैफिक के लिए अलग-अलग डीसीपी नियुक्ति होंगे. इनके अधीन दो-दो एसपी स्तर के अधिकारी तैनात रहेंगे. क्राइम ब्रांच को संगीन अपराधों की विवेचना, छानबीन का काम सौंपा जाएगा. इसी तरह, शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का जिम्मा ट्रैफिक डीसीपी के पास रहेगा.

नगर निगम सीमा के सभी थाने शामिल होंगे

बता दें कि गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व में बताया था कि दोनों शहरों के नगर निगम सीमा में आने वाले थाने इसमें शामिल होंगे. देहात के थाने नहीं रहेंगे, लेकिन देहात के जिन थानों में शहरी क्षेत्र आता है, उन्हें शामिल किया जाएगा. दोनों जिलों में अलग-अलग पुलिस आयुक्त रहेंगे. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के तीन-तीन, उपायुक्त स्तर के 8 अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के 12, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 28 अधिकारी पदस्थ किए जाएंगे.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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