आधार पैन लिंक न होने पर होगा बड़ा नुकसान, एसबीआई ने दी चेतावनी, जानिये घर बैठे ऐसे निपटायें ये जरूरी काम

आधार पैन लिंक न होने पर होगा बड़ा नुकसान, एसबीआई ने दी चेतावनी, जानिये घर बैठे ऐसे निपटायें ये जरूरी काम

प्रेषित समय :18:14:26 PM / Fri, Dec 17th, 2021

नई दिल्ली. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपने ग्राहकों को ट्वीट कर याद दिलाया है कि अगर उन्होने आधार को पैन के साथ लिंक नहीं किया है तो इसे जल्द पूरा कर लें. दरअसल आधार को पैन से लिंक करने की समय सीमा करीब आ रही है. और ऐसा न करने पर पैन नंबर रद्द हो जायेगा ऐसी स्थिति में आप ऊंचे मूल्य के कई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे

क्या है स्टेट बैंक का ग्राहकों को संदेश

स्टेट बैंक ने ट्वीट के जरिये कहा है कि पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है, अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है तो आपका पैन रद्द हो सकता है. ऐसी स्थिति में आप कई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे क्योंकि एक निश्चित सीमा से ऊपर के ट्रांजेक्शन के लिये पैन कार्ड देना अनिवार्य है. बैंक ने कहा कि ग्राहक समय पर पैन और आधार को लिंक करवा लें जिससे वो किसी भी असुविधा से बच सकेंगे.

तय सीमा के अंदर नहीं हुआ पैन-आधार लिंक तो पड़ेगा जुर्माना

नियमों के मुताबिक 31 मार्च 2022 तक आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य है. अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको एक हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. आधार से पैन लिंक करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी लेकिन इसकी समय सीमा बढ़ाकर अब 31 मार्च 2021 कर दी गई है। खास बात ये है कि आप घर बैठे बेहद आसानी से और कुछ ही मिनटों में आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं. यहां रहा इसका पूरा तरीका

ऑनलाइन करें आधार से पैनकार्ड लिंक

सबसे पहले आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट  incometax.gov.in/ke/foporta पर विजिट करें
- अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें. आपका पैन नंबर आपका यूजर आईडी होगा.
- अपने यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि के साथ लॉगइन करें
- पेज खुलते ही आपको लिंक आधार का विकल्प दिखाई देगा। इस ऑप्शन को क्लिक कर दें.
- ऑप्शन को क्लिक करते ही आपसे आधार और पैनकार्ड की जानकारी पूछी जाएगी. अपनी सारी डिटेल्स भरें
- अगर आपका आधार और पैनकार्ड पहले से लिंक है तो आपको your PAN is linked to aadhaar number  का मैसेज दिखाई देगा
- आप पैन को आधार से लिंक करने के लिये  https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ के जरिये भी पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं.

बिना यूजर आईडी के लिंक करे पैन-आधार

आप बिना यूजर आईडी के भी पैन आधार लिंक कर सकते हैं. इसके लिये आप मेन पेज पर क्विक लिंक्स में लिंक आधार पर क्लिक करें। यहां पर एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर, आधार पर अपना नाम और मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी, स्वीकृति देने के साथ लिंक आधार पर क्लिक करें. अगर आपका आधार और पैन पहले से लिंक है तो इसकी भी जानकारी आपको मिल जायेगी। आपके ध्यान रखना है कि पैन और आधार में दी जानकारियां एक होनी चाहिये, किसी भी गलती पर आपको पहले गलत दस्तावेज को सुधारना होगा जिसके बाद आप दोनो दस्तावेजों को लिंक कर सकते हैं.

एसएमएस के जरिये भी लिंक कर सकते हैं पैन और आधार

अगर आपके पास कंप्यूटर या स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है तो आप SMS के जरिए भी अपने पैनकार्ड को आधार से लिंक करवा सकते हैं. इसके लिये आयकर विभाग ने एसएमएस आधारित सुविधा शुरू की है.

आप  UIDPAN<SPACE><12 अंकों का आधार नंबर><Space><  पैन नंबर इस फॉर्मेट में अपनी जानकारी टाइप कर 567678 या 561561 पर मैसेज भेज सकते हैं. मैसेज भेजने के बाद आपके पास लिंक होने की सूचना आपको मोबाइल पर मिल जाएगी

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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