एमपी में नहीं होगें पंचायत चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला

एमपी में नहीं होगें पंचायत चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला

प्रेषित समय :20:28:04 PM / Tue, Dec 28th, 2021

पलपल संवाददाता, भोपाल/जबलपुर. एमपी में पंचायत चुनाव नही होगें, जिसका फैसला आज राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया है, सचिव बीएस जामोद ने कहा कि कानूनी राय के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है, जिन उम्मीदवारों ने नामाकंन के साथ साथ जमानत राशि जमा की है उसे वापस किया जाएगउ, बैठक में आयोग के आयुक्त बीपीसिंह, प्रमुख सचिव पंचायत व ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

सूत्रों की माने तो आयोग की आज तीन बार बैठके हुई है, जिसमें अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ की कानूनी सलाह अधिकारियों को मिली, वहीं कुछ अधिवक्ताओं से सलाह नहीं मिली, जिसके चलते फैसला एक दिन बाद आज हुआ है.  आयोग ने आज सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं से पंचायत चुनाव पर सलाह है, क्योंकि सुप्रीम क ोर्ट ने 17 दिसंबर को ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों को सामान्य घोषित कर चुनाव कराने के आदेश दिया था. इस बीच सरकार के पंचायत राज संशोधन अध्यादेश वापस लेकर संकेत दे दिया था कि अब पंचायत चुनाव होना संभव नहीं है. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा कहा था कि पंचायत चुनाव टलेंगे. उन्होंने कहा. मैं समझता हूं कि चुनाव स्थगित हो जाना चाहिए. पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षण के मामले में अब केंद्र सरकार ने दखल दे दिया है.

केंद्र सरकार ने पक्षकार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी को सुनवाई होगी. राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य पदों को छोड़कर चुनाव करा रहा था. चूंकि जिस अध्यादेश के आधार पर चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ था, सरकार ने उसे ही वापस ले लिया है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया स्थगित करना पड़ेगा. वहीं आरक्षण की तय सीमा 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण के लिए सरकार को कोर्ट के समक्ष आंकड़े प्रस्तुत करना होगें, जिसके चलते सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के जरिए ओबीसी मतदाताओं की गिनती कराने का काम भी प्रारम्भ कर दिया है, सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए गए है कि सात जनवरी तक यह प्रक्रिया पूरी कर पंचायतवार व वार्डबार जानकारी शासन स्तर पर पहुंचाई जाए. 

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