जयपुर. राजस्थान में गृह विभाग की ओर से कोरोना को लेकर गुरुवार को नई गाइडलाइन जारी की गई. नई गाइडलाइन के मुताबिक, विवाह समारोह में 100 लोगों के शामिल हो सकेंगे. विवाह में बैंड-बाजा वादकों को इस संख्या को अलग रखा जाएगा. इसके अलावा, वीकेंड कर्फ्यू अब केवल नगरीय क्षेत्रों तक सीमित रहेगा. प्रदेश में प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा. स्टाफ और कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की सूचना भी देनी होगी. 1 फरवरी से सूचना कार्यस्थल पर चस्पा करना होगा. अगर संबंधित संस्थानों और एसोसिएशन ने जानकारी नहीं दी तो कार्रवाई की जाएगी. यह नई गाइडलाइंस 24 जनवरी से लागू की जाएगी.
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर अगर कोई व्यक्ति पूर्व में की गई बुकिंग को कैंसिल/आगामी दिनों के लिए स्थगित करना करवाना चाहता है तो संबंधित होटल को पूर्व में किए गए पेमेंट को लौटाना होगा/एडजस्ट करना होगा. सरकार के नए आदेश के मुताबिक, पूरे प्रदेश में होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. विवाह में बैंड-बाजा वादकों को इस संख्या को अलग रखा जाएगा. इससे पहले 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी. सरकार ने इस मामले में थोड़ी राहत दी है.
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, वीकेंड कर्फ्यू (शनिवार को रात 11:30 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक) अब प्रदेश के केवल नगरीय क्षेत्रों में लागू होगा. इस दौरान आवश्यक गतिविधियों के अलावा अन्य सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा. पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. 1 फरवरी तक वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य. दफ्तर और दुकानदारों को 1 फरवरी से दोनों डोज लगाने की सूचना चस्पा करनी होगी. नई गाइडलाइन 24 जनवरी से लागू होगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-सीएम गहलोत का बड़ा ऐलान: राजस्थान में नहीं होगी किसानों की भूमि नीलाम
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