रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर निगम और उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों की गाइड लाइन को लेकर नई दर जारी कर दी है. इसकी दरों में 30 प्रतिशत के स्थान पर 10 फीसदी वृद्धि करते हुए 40 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया है. इससे जमीनों की ट्रेडिंग बढ़ेगी और हाउसिंग सेक्टर में उछाल आएगा. इसके साथ ही उल्लेखित क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन फीस 4त्न से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया. यह छूट और वृद्धि विभागीय अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगी.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई निर्णय लिए गए. इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है. जिसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित किए जाएंगे जो कि भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर और एक प्रतिशत भू-भाटक की दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे. इस बैठक में मंत्री टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर सहित सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.
उद्योगों और निवेश बढ़ाने को लेकर भी फैसले
- राज्य में धान उपार्जन के लिए बड़ी मात्रा में जूट बैग की आवश्यकता को देखते हुए राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत 'जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट' के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया है.
- छत्तीसगढ़ राज्य में वृहद, मेगा और अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत 'इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं लीथियम आयन बैटरीज क्षेत्र' के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा.
युवा, रोजगार और बालिका सशक्तिकरण
- राज्य की युवा शक्ति को संगठित करने एवं प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल गतिविधियों एवं शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राजीव युवा मितान क्लब योजना शुरू होगी.
- पांचवी अनुसूची के तहत बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती के लिए सिर्फ उसी संभाग के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे.
- अब कौशल्या मातृत्व योजना के तहत दूसरी संतान बालिका के जन्म के समय 5 हजार रुपए एक मुश्त राशि दी जाएगी. हालांकि इसका लाभ सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र हित ग्राहियों को मिलेगा.
नए पदों का सृजन, नए कर और नया लोन
- वाणिज्यिक कर विभाग में उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक और रिकार्ड कीपर को उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए एक जनवरी 2022 की आगामी पदोन्नति में 3 वर्ष की छूट मिलेगी.
- छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन और राजीव युवा मितान क्लब योजना के वित्तीय पोषण के लिए उप कर राशि लिए जाने का निर्णय लिया गया. जिसके तहत रिक्त भूमि और कृषि के प्रयोजन भूमि के अंतरण पर जो विक्रय, दान के रूप में या 30 वर्ष या उससे अधिक अवधि के पट्टे के रूप में या भोग बंधक के रूप में ली जाए, उप कर की राशि भारित होगी.
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के राज्यांश राशि 762.81 करोड़ रुपए ऋण के माध्यम से शासकीय गारंटी के रुपए छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को अनुमति प्रदान की गई.
इसके अलावा इनका भी अनुमोदन
- छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अध्यादेश-2022 एवं छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण नियम-2002 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
- वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी में पुनरीक्षण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
- स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत गठित विशेष प्रयोजन यान रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की संरचना में संशोधन होगा. इसके तहत संचालक मंडल में संबंधित आयुक्त नगर पालिका निगम को रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड व बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में प्रबंध संचालक सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर किया जाएगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-छत्तीसगढ़ के रायपुर और कोरबा में वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं
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