हरियाणा के 75 प्रतिशत जॉब आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुलझेगा, हाई कोर्ट ने लगाई थी रोक

हरियाणा के 75 प्रतिशत जॉब आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुलझेगा, हाई कोर्ट ने लगाई थी रोक

प्रेषित समय :19:20:17 PM / Fri, Feb 4th, 2022

चंडीगढ़. प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मनोहरलाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. केंद्र सरकार के सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. सोमवार को इस पर सुनवाई होने की उम्मीद है.

हरियाणा के उद्योगों में यहां के युवाओं को नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून 15 जनवरी से लागू हुआ है. भाजपा व जजपा गठबंधन ने चुनाव से पहले युवाओं से इसका वादा किया था, जिसे लंबी कसरत और उद्यमियों से विचार-विमर्श के बाद लागू किया गया. उद्यमियों के सुझाव के बाद यह कानून 50 हजार प्रति माह की बजाय 30 हजार रुपये प्रति माह की नौकरियों पर लागू किया गया. इसके बावजूद फरीदाबाद एवं गुरुग्राम समेत कई औद्योगिक संगठनों ने सरकार के इस कानून का यह कहते हुए विरोध किया कि यह बाकी युवाओं के हितों के विपरीत है और प्राइवेट सेक्टर की वास्तविक जरूरतों पर रोक पैदा करता है.

बता दें कि कल हाईकोर्ट की डिविजन बेंच पर आधारित न्यायाधीश जस्टिस अजय तिवारी और जस्टिस पंकज जैन ने औद्योगिक संगठनों की याचिका को स्वीकार करते हुए अगले आदेश तक कानून के अमल पर रोक लगा दी. हालांकि प्रदेश सरकार इस रोक को सामान्य प्रक्रिया मानती है, लेकिन युवाओं के हितों की लड़ाई लडऩे के लिए राज्य सरकार स्थगनादेश खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई है.

सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा की ओर से याचिका दायर करते हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कई राज्यों में ऐसा कानून है और यह प्रदेश के युवाओं के हितों की रक्षा करता है. कानून में उद्यमियों के सामने आने वाली परेशानी व दिक्कतों का भी पूरा ख्याल रखा गया है. इसलिए हाईकोर्ट के स्थगनादेश को खत्म किया जाना चाहिए.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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