नई दिल्ली. शेयर बाजार में जारी बड़े उतार-चढ़ाव के बीच शुक्रवार से T+1 सेटलमेंट का नया नियम लागू होगा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर अब निवेशकों को शेयरों व पैसों का ट्रांसफर एक दिन में हो जाएगा. सरकार और सेबी लंबे समय से T+1 सेटलमेंट नियम लागू करने की योजना बना रहे थे, लेकिन विदेशी निवेशकों ने इस पर आपत्ति जताई थी. अभी दोनों एक्सचेंज पर T+2 सेटलमेंट सिस्टम लागू है, जिसे साल 2003 में लाया गया था. इस नियम के तहत शेयर और पैसों के ट्रांसफर में दो दिन लगते हैं. इससे पहले T+3 सिस्टम थ, जिसमें तीन दिन लगते थे.
सेटलमेंट सिस्टम का मतलब है कि शेयरों की खरीद-फरोख्त पर आपके खाते में स्टॉक या पैसों का ट्रांसफर होना. अभी एक्सचेंज T+2 सिस्टम फॉलो करते हैं, जिसका मतलब है कि आपका ऑर्डर प्लेस होने के खाते में पैसे या शेयर आने में दो दिन लगेंगे. मसलन, आपने सोमवार को कोई शेयर बेचा तो उसके दो दिन बाद पैसे आपके डीमैट खाते में आ जाएंगे. इसी तरह, शेयर खरीदा है तो दो दिन बाद आपको स्टॉक्स मिलेंगे.
शुक्रवार से बाजार में T+1 सेटलमेंट सिस्टम लागू होने से आप जिस दिन शेयर खरीदे या बेचेंगे उसके दूसरे कारोबारी दिन ही आपके खाते में पैसे अथवा स्टॉक्स ट्रांसफर हो जाएगा. शुरुआत में मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से सबसे नीचे रखे गए 100 शेयरों को T+1 में शामिल किया जाएगा. इसके बाद हर महीने के आखिरी शुक्रवार को 500 नए स्टॉक जोड़े जाएंगे जब तक कि सभी को शामिल नहीं कर लिया जाता.
सेबी ने पिछले साल सितंबर में इस सिस्टम का प्रस्ताव देते समय कहा था कि सेंटलमेंट का समय घटाने से निवेशकों को जल्द शेयरों और पैसों का भुगतान हो सकेगा. इससे निवेशकों के ट्रेडिंग अकाउंट का मार्जिन सिर्फ एक दिन के लिए ब्लॉक होगा और इक्विटी मार्केट में खुदरा निवेशकों की संख्या बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. सेबी ने कहा कि सभी तरह के सिक्योरिटी ट्रांजेक्श में ये सिस्टम किया जाएगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मंगल के दिन शेयर बाजार में अमंगल: सेंसेक्स 1,200 अंक लुढ़का, 17 हजार से नीचे आया निफ्टी
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