एमपी हाईकोट्र का बड़ा फैसला: प्रदेश में 2013 के बाद चौराहों पर लगी मूर्तिया हटेंगी

एमपी हाईकोट्र का बड़ा फैसला: प्रदेश में 2013 के बाद चौराहों पर लगी मूर्तिया हटेंगी

प्रेषित समय :16:25:01 PM / Thu, Mar 3rd, 2022

पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने प्रदेश के चौराहों पर लगी मूर्तियों के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है, कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में 18 जनवरी 2013 के बाद चौराहों पर लगी सभी मूर्तियां हटाई जाएगी, कोर्ट ने भोपाल के टीटी नगर चौराहा पर लगी पूर्व सीएम अर्जुनसिंह की प्रतिमा के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है. याचिकाकर्ता ने कहा था कि मूर्तियों से यातायात प्रभावित होता है कोर्ट ने भोपाल नगर निगम व राज्य सरकार पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है जिसमें दस हजार रुपए याचिकाकर्ता को भी मिलेगी.

                         जबलपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता ग्रीष्म जैन की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी, जिसपर हाईकोर्ट में आज सुबह सुनवाई हुई, टीटी नगर में नानके पेट्रोल पम्प के सामने चौराहा पर पूर्व सीएम अर्जुनसिंह की प्रतिमा लगाई है, याचिका में कहा गया था कि ये मूर्ति 18 जनवरी 2013 के बाद लगाई गई है तब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रदेश में चौराहा व सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति या प्रतिमा लगाने पर रोक लगा दी थी. याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस शील नागू की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार व भोपाल नगर निगम को फटकार लगाई है, राज्य सरकार से कहा कि प्रदेश में 18 फरवरी 2013 के बाद चौराहा, सार्वजनिक स्थल पर लगाई गई मूर्तियों को हटाते हुए कार्यवाही से अवगत भी कराए. याचिकाकर्ता ग्रीष्म जैन की ओर से अधिवक्ता सतीष वर्मा व लावण्य वर्मा ने भी पक्ष रखा. 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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