पलपल संवाददाता, जबलपुर/भोपाल. एमपी में नाबालिग लड़कियों से रेप के मामले में 68 वर्षीय पत्रकार प्यारे मियां को अब अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा, न्यायालय ने उसे अलग अलग मामलों में 4 बार उम्रकैद की सजा सुनाई है. प्यारे मियां का साथ देने वाले मैनेजर ओवेस को भी उम्रकैद, महिला आरोपी स्वीटी विश्वकर्मा को 20 साल की जेल व बच्चियों का गर्भपाल कराने वाले डाक्टर हेमन्त मित्तल को भी 5 साल की सजा भोपाल की जिला न्यायालय ने सुनाई है
भोपाल के कोहेफिजा थाना में दर्ज 376 व गर्भपाल के मामले की सुनवाई आज जिला अदालत की अपर सत्र न्यायाधीश कविता वर्मा के न्यायालय में हुई, मामले में प्यारे मियां सहित 4 लोगों को सजा सुनाई गई है, आरोपी प्यारे मियां जबलपुर की सेंट्रल जेल में बंद है, यह फैसला वीडियो कान्फे्रसिंग के माध्यम से सुनाया गया, कोर्ट ने प्यारे मियां को बलात्कार, जान से मारने की धमकी, गर्भपात कराने सहित अन्य धाराओं में दोषी ठहराया है, न्यायालय ने दोषियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में सरकारी अधिवक्ता पीएनसिंह राजपूत ने बताया कि प्यारे मियां पर दो साले पहले शाहपुरा क्षेत्र में नाबालिगों से दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया यगा था, जिसमें 4 से ज्यादा नाबालिग आवेदक रही, इस मामले में आज आखिरी फैसला लिया गया है, प्यारे मियां के खिलाफ भोपाल के तीन थाना के अतिरिक्त इंदौर में भी प्रकरण दर्ज है, उनमें भी सजा सुनाई जाना शेष है, इन मामलों में दुष्कर्म, आम्र्स एक्ट, धोखाधड़ी व अन्य केस है.
यह रहा पूरा मामला-
इस मामले का खुलासा रातीबढ़ पुलिस ने दो जुलाई 2020 को किया था, इस थाना के टीआई सुधेश तिवारी को रात के वक्त 4 लड़कियां नशे में धुत्त मिली थी, पूछताछ में पता चला था कि उनहे लोगों के भेजा जाता है, पुलिस ने लड़कियों की शिकायत पर शाहपुरा स्थित एक फ्लैट पर दबिश दी, जहां से पुलिस को शराब व आपत्तिजनक सामग्री मिली थी, इसके बाद ही पुलिस ने प्यारे मियां सहित अन्य पर प्रकरण दर्ज तलाश शुरु कर दी, जिसे 20 जुलाई 2020 को प्यारे मियां को काश्मीर से गिरफ्तार किया गया था, तब से वह जेल में है.
प्यारे मियां के भोपाल-इंदौर के घरों का किया था धराशायी-
यौन शोषण के आरोप लगने के बाद पुलिस ने भोपाल व इंदौर में प्यारे मियां के घरों पर बुल्डोजर चलाकर धराशायी कर लिया था, इसके बाद श्यामला हिल्स में वन विभाग ने पशु क्रूरता, नाबालिग से रेप, अवैध शराब क ा मामला भी दर्ज किया था. इंदौर में भी प्यारे मिया के खिलाफ मामला चल रहा है.
6 नाबालिग लड़कियों ने दर्ज कराया था प्रकरण-
बताया गया है कि 6 नाबालिग लड़कियों ने प्यारे मियां के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करया था, इसके बाद ही पुलिस हरकत में आ गई थी, आरोपी प्यारे मियां की निगाह 14 से 17 वर्ष की बच्चियों पर रहती थी, 18 साल की होने के बाद वो लड़की की शादी अपने रुपयों से करा देता था. गौरतलब है कि प्यारे मियां की शिकार एक नाबालिगा ने बालिका गृह में नींद की गोलियां का सेवन कर लिया था, हालत गंभीर होने पर हमीदिया अस्पताल में भरती कराया था, जहां पर उसकी उपचार के दौरान 18 जनवरी को मौत हो गई थी.
स्वयं को अब्बू कहलवाता था प्यारे मियां-
प्यारे मियां द्वारा जिन नाबालिगों का यौन शोषण किया जाता था, उन्ही से स्वयं को अब्बू कहलवाता था, ऐसा वो इसलिए करता रहा कि किसी को संदेह न हो, यहां तक कि प्यारे मियां इन लड़कियों के घर भी जाता रहा लड़कियों के माता पिता का भरोसा जीतने के लिए उनके घरों में होने वाले पूजन-पाठ में भी शामिल होता था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
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