आंध्र प्रदेश: हाईकोर्ट ने आठ आईएएस अधिकारियों को सुनाई दो सप्ताह जेल की सजा, माफ़ी मांगने पर मिली राहत

आंध्र प्रदेश: हाईकोर्ट ने आठ आईएएस अधिकारियों को सुनाई दो सप्ताह जेल की सजा, माफ़ी मांगने पर मिली राहत

प्रेषित समय :17:51:38 PM / Thu, Mar 31st, 2022

अमरावती. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को आठ आईएएस अधिकारियों को कोर्ट की अवमानना मामले में दोषी करार दिया है. हाई कोर्ट ने इन सभी अधिकारियों को दो सप्ताह के लिए कैद की सजा दे दी. दोषी अधिकारियों ने कोर्ट में क्षमा याचना की जिसके बाद रहम करते हुए कोर्ट ने अपने आदेश को संशोधित किया.

कोर्ट ने अधिकारियों के लिए बदली गई सजा में कहा कि एक साल तक हर माह एक दिन सोशल वेलफेयर हास्टल में काम करना होगा. अपने आदेश का पालन न होने पर कोर्ट ने अधिकारियों को लेकर सख्त कार्रवाई की और दो सप्ताह तक कैद की सजा सुनाई. पंचायत राज प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी.के. द्विवेदी, इसके कमिश्नर गिरिजा शंकर, स्कूल एजुकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी राजशेखर, कमिश्नर चिन्ना वीरभद्रुदु, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी जे श्यामला राव, पूर्व निदेशक विजय कुमार, तत्कालीन निदेशक एम एम नायक के साथ निगम प्रशासन व शहरी विकास के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाई श्रीलक्ष्मी को कोर्ट ने सजा सुनाई.

अधिकारियों द्वारा माफी मांगे जाने के बाद कोर्ट ने जेल की सजा को वापस ले लिया और एक साल तक हर माह एक दिन सोशल वेलफेयर हास्टल में काम करने का आदेश दिया. साथ ही इन्हें छात्रों के मिड डे मील व डिनर का खर्च और कोर्ट के एक दिन का खर्च भी वहन करने को कहा गया. गांवों और वार्ड सचिवालयों को सरकारी स्कूल से हटाने के लिए कोर्ट ने इन अधिकारियों को आदेश दिया था, जिसे अधिकारियों ने नजरअंदाज कर दिया था. इसके बाद आज कोर्ट में इन अधिकारियों की खिंचाई की गई. कोर्ट ने इसके लिए अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज किया था. जस्टिस बट्टु देवानंद ने पिछले साल सितंबर में अवमानना मामले की सुनवाई की थी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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