दिल्ली के CM केजरीवाल के घर पर हमला मामले में हाई कोर्ट ने कहा- ये किसी आम आदमी पर हमले की बात नहीं

दिल्ली के CM केजरीवाल के घर पर हमला मामले में हाई कोर्ट ने कहा- ये किसी आम आदमी पर हमले की बात नहीं

प्रेषित समय :12:44:44 PM / Fri, Apr 1st, 2022

दिल्ली. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले के मामले में कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के आवास के आसपास लगे सीसी टीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखने का आदेश दिए हैं. साथ ही अब  मामले की अगली सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट 15 अप्रैल को होगी. सरकारी वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में हमले का सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया और साथ ही मामले को पीएम के पंजाब दौरे में सुरक्षा में चूक से भी जोड़ा है.

सिंघवी ने कोर्ट में मौके के फोटो भी दिखाए और कहा कि मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम के आवास पर भी कुछ महीने पहले इसी तरह का हमला हुआ था. दिल्ली पुलिस की लापरवाही है. सिंघवी ने पंजाब में प्रधानमंत्री के हमले में कोर्ट के आदेश का हवाला दिया और कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसी को लागू किया जाए. सिंघवी ने इस दौरान कोर्ट से मांग की कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुए हमले को लेकर हम चाहते हैं कि मामले से जुड़े सबूत सुरक्षित रखे जाएं.

दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि मुख्यमंत्री के आवास पर हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया है. मुख्यमंत्री आवास से कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है. साथ ही पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उधऱ, दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुए हमले की निंदा की. कोर्ट ने कहा हमने वीडियो में देखा है कि कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और साथ ही सील बंद स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं. पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने तुरंत इस मामले में करवाई की गई है. केंद्र सरकार कहा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में गंभीरता से काम कर रही है. यह किसी आम आदमी पर हमले की बात नहीं है. मुख्यमंत्री के आवास पर हमला हुआ है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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