नई दिल्ली. पिछले साल दिल्ली में आयोजित धर्म संसद के दौरान कथित हेट स्पीच मामले में बड़ी खबर सामने आई है. दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को बताया कि दिल्ली धर्म संसद के दौरान कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया था. इतना ही नहीं, इस कथित हेट स्पीच मामले को दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 19 दिसंबर 2021 को आयोजित दिल्ली धर्म संसद में कोई हेट स्पीच नहीं दी गई.
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ उकसावे की बात कोई नहीं कही गई. पुलिस ने अपनी जांच के दौरान पाया कि धर्मों की बारीकियों पर चर्चा की गई थी मगर किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई हेट स्पीच नहीं दी गई थी.
साउथ ईस्ट दिल्ली की पुलिस उपायुक्त ईशा पांडे ने अपने हलफनामे में कहा कि दो व्यक्तियों, एसक्यूआर इलियास और फैसल अहमद ने कथित हेट स्पीच की शिकायत दर्ज कराई थी. इन दोनों ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि पिछले साल दिसंबर में गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास बनारसीदास चांदीवाला सभागार में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हेट स्पीच के जरिए लोगों की भावनाओं को भड़काया गया था. इससे इलाके में दहशत फैल गई.
इस शिकायत के बाद जब पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू की. पुलिस की ओर से धर्म संसद के वीडियो व अन्य सामग्रियों की गहन जांच में पाया गया कि किसी विशेष समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच नहीं दी गई थी. इसलिए पुलिस ने सभी शिकायतों की जांच पूरी की और इन्हें निराधार पाया गया. इस वजह से और आगे की कार्यवाही को रोक दिया गया.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-प्रयागराज धर्म संसद में पारित हुआ प्रस्ताव- आज से सभी लिखें हिंदू राष्ट्र भारत
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