भोपाल. मध्य प्रदेश में सड़क या सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर या उपेक्षा पूर्वक किसी मवेशी या अन्य पशु को छोड़ा या बांधा जाता है तो संबंधित व्यक्ति से एक हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा. इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार 26 अप्रैल को मंत्रालय में हुई कैबिनेट कीत्रबैठक में मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जुर्माना राशि पांच हजार रुपये प्रस्तावित की थी लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे एक हजार रुपये रखने के निर्देश दिए.
बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नगरीय निकायों में सार्वजनिक स्थानों पर मवेशी या अन्य पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता है. इसके कारण व्यक्तियों को क्षति और संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है. यातायात भी बाधित होता है. इसे देखते हुए जुर्माना राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. उच्च न्यायालय ने भी विभिन्न याचिकाओं में इससे संबंधित आदेश दिए थे. बैठक में इसके अलावा संत रविदास स्वरोजगार योजना, डा.भीमराव आंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना को स्वीकृति दी गई. इन योजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व में कर चुके हैं.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी दूर पर कांग्रेस-भाजपा के कमल आमने-सामने
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