छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम हुई लागू, मजदूरों को मिलेंगे सात हजार रुपए, भूपेश केबिनेट का निर्णय

छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम हुई लागू, मजदूरों को मिलेंगे सात हजार रुपए, भूपेश केबिनेट का निर्णय

प्रेषित समय :16:20:17 PM / Sun, May 1st, 2022

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में मजदूर दिवस के दिन भूपेश कैबिनेट ने मजदूरों को बड़ी सौगात दी है. कैबिनेट ने योजना के तहत हितग्राहियों को 6000 की वजह अब 7000 सालाना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. वहीं राज्य में नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह पुरानी गारंटेड पेंशन स्कीम को बहाल करने को मंजूरी दे दी है, वहीं छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक की स्थापना के सहित अन्य अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई.

भूपेश बघेल कैबिनेट ने लिये यह बड़े फैसले

1 नवंबर 2004 से नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेेंशन योजना लागू करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया. नवीन अंशदायी पेंशन योजना हेतु वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत की मासिक अंशदान की कटौती एक अप्रैल 2022 से सामाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12 प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को सहमति दी गई.

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से अंग्रेजी में अधिसूचित जाति को मान्य करने तथा जाति प्रमाण पत्रों में अंग्रेजी में ही अधिसूचित जाति का उल्लेख करने का निर्णय लिया गया.
- छत्तीसगढ़ के 1.80 लाख शिक्षकों का स्व-आकलन शुरू, एससीईआरटी ने बनाया टीचर सेल्फ एसेसमेंट का टूल्स
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- प्रदेश के युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के शुल्क माफ करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया.
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त रियल एस्टेट प्रोजेक्टों जिसमें 75 लाख रूपए बाजार मूल्य तक आवासीय मकानों एवं फ्लैट्स में रजिस्ट्री शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट की प्रभावशीलता अवधि को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया.
- राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में हितग्राही परिवार के मुखिया को वार्षिक आधार पर प्रदाय सहायता राशि 6 हजार रूपए से बढ़ाकर 7 हजार रूपए तथा प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के देव स्थलों पर पूजा करने वाले बैगा, गुनिया, पुजारी, देव स्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया को जिनका आदिवासियों के सांस्कृतिक जीवन और सामाजिक संस्कारों में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका है, उन्हें भी इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया.
- छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्याभूति मोचन निधि योजना-2022 प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया.
- विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्रि-परिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 32 प्रकरणों को वापस लेने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
- छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक की स्थापना के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को निर्माण एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया.
- सीएम भूपेश की पहल: अक्षय तृतीया से अब माध्यान्ह भोजन में बच्?चों को मिलेगा जैविक सब्जियों का स्वाद
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- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
- मंत्रिपरिषद द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सहायक मानचित्रकर के 125 पदों पर नियुक्ति हेतु जारी चयन सूची का एक वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैद्यता अवधि को शिथिल करने की सहमति दी गई.
- छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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