तमिलनाडु में जातिसूचक रिस्ट बैंड पहनने पर छात्र से मारपीट, उपचार के दौरान मौत

तमिलनाडु में जातिसूचक रिस्ट बैंड पहनने पर छात्र से मारपीट, उपचार के दौरान मौत

प्रेषित समय :13:00:12 PM / Mon, May 2nd, 2022

चेन्नई. तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के एक स्कूल में 17 वर्षीय छात्र के जाति सूचक रिस्ट बैंड पहनने को लेकर कुछ सहपाठियों ने विवाद कर मारपीट कर दी. इस मारपीट में पीडि़त छात्र की उपचार के दौरान मौत हो गई. वहीं इस मामले में पुलिस ने 3 छात्रों पर मामला दर्ज किया है और 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है. 

बताया जा रहा है कि पीडि़त सेल्वा सूर्या का 26 अप्रैल को एक अन्य छात्र के साथ विवाद हुआ, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने अपनी कलाई में एक निश्चित जाति को दर्शाने वाला धागा या बैंड पहना हुआ था. रिपोटर््स के अनुसार ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सूर्या की जिस छात्र से लड़ाई हुई वह उसका जूनियर है और दलित समुदाय से आता है.

सूर्या और जूनियर छात्र के बीच का मौखिक विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया, जब दोनों तरह से संबंधित समुदायों के 2-2 लड़के झगड़े में पड़ गए. इसी दौरान सूर्या की कनपटी पर एक पत्थर मार दिया गया. शिक्षकों के हस्तक्षेप के बाद झगड़ा शांत हो गया. 17 वर्षीय सेल्वा सूर्या स्कूल के बाद घर गया. रात में तेज दर्द उठने पर उसे अस्पताल ले जाया गया. तिरुनेलवेली मेडिकल अस्पताल में पीडि़त का ऑपरेशन हुआ, लेकिन शनिवार को उसकी मौत हो गई. लड़के की मौत के बाद अंबासमुद्रम पुलिस ने एफआईआर में हत्या से संबंधित धाराओं को शामिल किया और मामले की जांच के लिए टीम गठित की. पीडि़त सूर्या के 3 जूनियर्स को हिरासत में लिया गया है और अन्य आरोपों के साथ हत्या का मामला दर्ज किया गया है.

बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में जाति बैंड पहनने वाले छात्र एक नियमित दृश्य बन गए हैं, जहां वे अपने समुदाय के सदस्यों की पहचान के लिए रंगीन बैंड का उपयोग करते हैं. जिला कलेक्टर ने 2015 में शैक्षिक परिसरों में रंगीन रिस्टबैंड और अन्य वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिनका उपयोग जाति की पहचान के लिए किया जा सकता है. तमिलनाडु स्कूल शिक्षा निदेशालय ने भी अगस्त 2019 में इस प्रवृत्ति को गंभीरता से लिया था और इस प्रथा के खिलाफ एक सर्कुलर जारी किया था. हालांकि तमिलनाडु के तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस तरह की कोई प्रवृत्ति मौजूद नहीं होने का दावा करते हुए अधिसूचना को रद्द कर दिया था.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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