18 ओबीसी जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक बढ़ाई

18 ओबीसी जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक बढ़ाई

प्रेषित समय :15:42:05 PM / Fri, May 20th, 2022

प्रयागराज. उत्तर प्रदेश की ओबीसी की 18 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने एक बार फिर से ओबीसी की 18 जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक बढ़ा दी है. हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से आज भी काउंटर एफिडेविट नहीं दाखिल किया गया, जबकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पिछली सुनवाई पर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का अंतिम मौका दिया था. वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि इस मामले में मंत्रिमंडल की बैठक में पुनर्विचार करेंगे.

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2017 को 18 ओबीसी जातियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई थी. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से पांच साल बाद भी काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया गया है. डॉ भीमराव अम्बेडकर ग्रन्थालय एवं जनकल्याण समिति गोरखपुर के अध्यक्ष हरिशरण गौतम की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर अधिवक्ता राकेश गुप्ता ने पक्ष रखा. याची अधिवक्ता राकेश गुप्ता ने कहा कि बार-बार शासनादेश जारी करना संवैधानिक स्कीम की अवहेलना है. इसके साथ ही यह जानबूझकर की गई संविधान की अवमानना है. उन्होंने इसके लिए माननीय न्यायालय को संविधान के संरक्षक की हैसियत से संबंधित अधिकारियों को दंडित करने का कोई उपाय निकालने की मांग की.

2016 में जारी हुआ था नोटिफिकेशन

बहरहाल, ओबीसी की 18 जातियों को एससी में शामिल करने का नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2016 को तत्कालीन अखिलेश सरकार में जारी हुआ था. इसके बाद 24 जून 2019 को भी योगी सरकार में नोटिफिकेशन जारी हुआ था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस नोटिफिकेशन पर भी रोक लगाई हुई है. इससे पहले 2005 में मुलायम सिंह सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी किया था. हालांकि बाद में यह नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया था.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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