मुंबई. महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की 20 जून को होने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में वोट डालने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. इसके बाद जेल में बंद दोनों नेता अब राज्यसभा चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव में भी वोट नहीं डाल पाएंगे.
जस्टिस एनजे जमादार ने देशमुख की जमानत याचिका में एक अंतरिम आवेदन और मलिक द्वारा दायर एक नई याचिका पर आदेश पारित किया जिसमें केवल पुलिस सुरक्षा का उपयोग करके अपना वोट डालने की अनुमति मांगी गई थी.
कोर्ट के फैसले के बाद वकील इंद्रपाल सिंह ने कहा कि अदालत के फैसले का ऑर्डर हाथ में आने के बाद वे इस पर प्रतिक्रिया देंगे. बता दें कि राज्यसभा चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं जाने के बाद नबाव मलिक और अनिल देशमुख ने विधान परिषद चुनाव में वोट देने के अधिकार को लेकर फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट का रूख किया था. लेकिन कोर्ट ने दोबारा उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया और उन्हें वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों नेता न्यायिक हिरासत में हैं. नवाब मलिक और अनिल देशमुख के खिलाफ अलग-अलग मामलों में प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है. जांच एजेंसी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62(5) के तहत बार का हवाला देते हुए अनिल देशमुख और नवाब मलिक के उन आवेदनों का विरोध किया था, जो जेल में बंद व्यक्ति को चुनाव में मतदान करने से रोकता है.
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