दिल्ली. गुजरात दंगे में दिवंगत सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को खारिज कर दिया, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 64 लोगों को विशेष जांच दल द्वारा दी गई क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी.
जज एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसआईटी द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जाफरी की विरोध याचिका को खारिज करने के विशेष मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा. कोर्ट ने ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि जाफरी की याचिका में कोई दम नहीं है.
गौरतलब है कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगने के एक दिन बाद 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी में मारे गए 68 लोगों में एहसान जाफरी भी शामिल थे. साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग के चलते 59 लोग मारे गए थे. इसके बाद गुजरात में दंगे हुए थे.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
Leave a Reply