पश्चिम बंगाल विधानसभा की पीएसी के अध्यक्ष मुकुल रॉय ने दिया इस्तीफा, बताई ये वजह

पश्चिम बंगाल विधानसभा की पीएसी के अध्यक्ष मुकुल रॉय ने दिया इस्तीफा, बताई ये वजह

प्रेषित समय :08:49:27 AM / Tue, Jun 28th, 2022

कोलकाता. पश्चिम बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष और टीएमसी के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय ने सोमवार को पीएसी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया. रॉय ने अपना रिजाइन लेटर स्पीकर बिमान बनर्जी को सौंपा है. इस्तीफे की वजह मुकुल रॉय ने अपना खराब स्वास्थ्य बताया है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले मुकुल रॉय ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन विधायक रहते उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली थी.

पिछले साल राज्य चुनाव में भाजपा के टिकट पर नदिया जिले के कृष्णानगर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाले मुकुल रॉय एक महीने बाद जून 2021 में राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे. हालांकि उन्होंने विधायक के रूप में इस्तीफा नहीं दिया, जबकि बीजेपी उन पर लगातार इस्तीफा का दबाव बनाती रही.

मुकुल रॉय ने कहा कि मैंने पीएसी अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष बिमान बनर्जी को अपना इस्तीफा भेज दिया है. पीएसी अध्यक्ष के रूप में मेरा कार्यकाल एक साल के लिए था. यह जल्द ही समाप्त होने वाला है. इसलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया. अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में रॉय ने लिखा कि मैं आपसे विनम्रतापूवज़्क अनुरोध करता हूं कि आप पश्चिम बंगाल पीएसी अध्यक्ष पद व सदस्य के रूप में मेरा इस्तीफा स्वीकार करें, क्योंकि मैं खराब स्वास्थ्य के कारण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हूं.

वहीं टीएमसी सूत्रों के अनुसार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने रॉय को पीएसी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के लिए कहा था, क्योंकि वह इसकी अधिकांश बैठकों से अनुपस्थित थे. हालांकि टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि रॉय खराब स्वास्थ्य की वजह से ज्यादातर बैठकों से अनुपस्थित रहते थे और टीएमसी के वरिष्ठ विधायक तापस रॉय उनकी अध्यक्षता करते थे. मुकुल रॉय ने हाल ही में पार्टी नेतृत्व से बात की और पद से हटने की इच्छा व्यक्त की थी.

विधानसभा स्पीकर ने पिछले साल जुलाई में रॉय को पीएसी अध्यक्ष नियुक्त किया था, जबकि विपक्षी भाजपा चाहती थी कि उसके विधायक अशोक लाहिड़ी समिति का नेतृत्व करें. बनर्जी ने पिछले महीने विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की राय को विधायक पद से अयोग्य घोषित करने की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उन्हें इस तर्क में दम नहीं लगता.

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