ऑल्ट न्यूज के सहसंस्थापक जुबैर को मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत, लेकिन करना होगा शर्तों का पालन

ऑल्ट न्यूज के सहसंस्थापक जुबैर को मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत, लेकिन करना होगा शर्तों का पालन

प्रेषित समय :13:06:05 PM / Fri, Jul 8th, 2022

दिल्ली. विवादित ट्वीट करने के मामले में जेल में बंद ऑल्ट न्यूज के सहसंस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर यूपी पुलिस को नोटिस भी जारी किया गया है. जानकारी के अनुसासर सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिनों के लिए अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी कि वह मामले से संबंधित मुद्दे पर कोई नया ट्वीट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे.

यूपी पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह मामला किसी एक ट्वीट के बारे में नहीं है. एसजी तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी जुबैर को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और रिमांड दे दिया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि जुबैर के ट्वीट के बाद कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी.

वहीं मोहम्मद जुबैर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जुबैर के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनाया जा सकता है. इस मामले की बुनियाद एक ट्वीट है. हम इस कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हैं और पुलिस या न्यायिक हिरासत के सवाल अब अप्रासंगिक हैं. गोंजाल्विस ने कहा कि कई लोगों को अभद्र भाषा के लिए गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जमानत पर भी रिहा किया गया है. जुबैर ने किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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