धनबाद. झारखंड के धनबाद के जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को अदालत ने धारा 302 और 201 में दोषी करार दिया है. जज उत्तम आनंद की पुण्यतिथि के दिन सीबीआई विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने आज इस बड़े मामले में अपना फैसला सुनाया है. हालांकि इस मामले में दोनों दोषियों को 6 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी.
गौरतलब है कि 28 जुलाई 2021 के सुबह न्यायाधीश की ऑटो से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में धनबाद के सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने इस मामले का स्पीडी ट्रायल किया और महज पांच महीने में 58 गवाहों का बयान दर्ज कर लिया था. अदालत ने बीते मंगलवार को सुनवाई के बाद 28 जुलाई 2022 की तारीख जजमेंट के लिए निर्धारित कर दी थी.
सुनवाई के दौरान सीबीआई के क्राइम ब्रांच के स्पेशल पीपी अमित जींदल ने आरोप पत्र के कुल 169 गवाहों में से 58 गवाहों का बयान दर्ज कराया था. सीबीआई ने दावा किया है कि आरोपित लखन वर्मा एवं राहुल वर्मा ने जानबूझकर जज उत्तम आनंद को टक्कर मारी थी, जिनसे उनकी मौत हो गई थी.
गौरतलब है कि जज उत्तम आनंद की मौत 28 जुलाई 21 की सुबह हुई थी. वह घर से सुबह की सैर पर निकले थे. धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर एक ऑटो ने टक्कर मार दी थी. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. घटना का सीसीटीवी फुटेज देखने से ऐसा प्रतीत हुआ था कि यह हादसा नहीं था, जज उत्तम आनंद को जानबूझकर टक्कर मारी गई थी. इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-झारखंड : कोडरमा के पंचखेरो डैम में युवकों की बोट डूबी, 9 में से एक तैरकर बाहर निकला, 8 की तलाश जारी
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