पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा पुलिस अधिकारी को यह विशेषाधिकार है कि वह आरोपी को कोर्ट में पेश करते वक्त हथकड़ी लगाए या नहीं, इसके लिए वह अपने अधिकार के प्रति स्वयं जबावदेह है न्यायालय के प्रति नहीं. इस टिप्पणी के ाथ एडीजे यशवंत मालवीय की कोर्ट ने हथकड़ी लगाकर चोरी के आरोपी को न्यायालय में पेश करने पर ग्वारीघाट थानाप्रभारी भूमेश्वरी चौहान, रक्षित निरीक्षक सौरभ तिवारी सहित सात पुलिस कर्मियों के खिलाफ दर्ज प्रकरण को खारिज कर दिया है.
इस मामले में पुलिस अधिकारियों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत दुबे ने न्यायालय को बताया कि 22 अप्रेल 2022 को ग्वारीघाट थाना के पुलिस कर्मी मुकेश मेश्राम व राकेश बर्मन ने चोरी के आरोपी कमल गंगवानी को न्यायालय में हथकड़ी लगाकर पेश किया, जिसपर जेएमएफसी कोर्ट ने आरक्षक राकेश बर्मन, मुकेश मेश्राम, जांच अधिकारी एएसआई केपी पांडेय, थानाप्रभारी भूमेश्वरी चौहान के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 29ए सहपठित धारा 30 मानवाधिकार नियम, आईपीसी की धारा 352, 355, 166क सहपठित धारा 30 मानवाधिकार अधिनियम के तहत संज्ञान में लेकर प्रकरण मानवाधिकार अधिनियम की विशेष अदालत में भेजा था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-जबलपुर में रिवाल्वर के कारतूस बेचने घूम रहा युवक गिरफ्तार
डीजीपी सुधीर सक्सेना का आदेश होते ही जबलपुर में भ्रमण पर निकले पुलिस के आला अधिकारी..!
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