दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को रेप केस में बड़ी राहत देते हुए उनपर निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीडि़ता को भी नोटिस जारी किया है. साथ ही सितंबर के तीसरे हफ्ते तक इस पर जवाब मांगा है. शाहनवाज हुसैन पर 2018 में एक महिला ने कथित तौर पर रेप का आरोप लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कथित रेप के इस मामले में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ सभी तरह की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है.
हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया था. हाईकोर्ट के इस फैसले को शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने कहा कि प्रथम दृष्टया इस मामले में विचार की करने की आवश्यकता है. हम इस मामले में कार्रवाई को रोकने का आदेश जारी कर रहे हैं.
अब मामले की सुनवाई सिंतंबर महीने के तीसरे हफ्ते में होगी. सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान पीडि़त महिला के वकील ने जब तेज आवाज में बोलना शुरू किया तो कोर्ट ने कहा कि हम पीडि़ता को भी सुनेंगे लेकिन पहले याचिकाकर्ता की दलील सुन ली जाए. इसके बाद शाहनवाज हुसैन की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा. मुकुल रोहतगी ने कहा कि 31 जनवरी 2018 को पीडि़ता ने शिकायत दर्ज कराई थी. रोहतगी ने शाहनवाज हुसैन की ओर से कहा कि महिला तो तलाक लेकर मेरे पास अपना दुखड़ा सुनाने आई थी. वो रोई भी थी. इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ. रोहतगी ने कहा कि 482 के तहत हम राहत चाहते हैं.
गौरतलब है कि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. दिल्ली उच्च न्यायालय शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कथित रेप मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिया था, जिसे शाहनवाज हुसैन ने चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई सितंबर के तीसरे हफ्ते में होगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी: राजनीतिक दलों को वादा करने से नहीं रोका जाना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: डूबती अर्थव्यवस्था में मुफ्त रेवडी कल्चर गंभीर मुद्दा
सुप्रीम कोर्ट से नूपुर शर्मा को बड़ी राहत, देश भर में दर्ज सभी केसों के सुनवाई दिल्ली में होगी
सुप्रीम कोर्ट पहुंची आप: मुफ्त योजनाओं की घोषणा को बताया लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार
सुप्रीम कोर्ट से मुझे कोई उम्मीद नहीं: कपिल सिब्बल के इस बयान को AIBA ने बताया अवमाननापूर्ण
Leave a Reply