जांजगीर. दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के ग्रुप डी में नौकरी लगाने के नाम पर साढ़े सात लाख रुपए की ठगी करने वाले पति-पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मामला बाराद्वार थाना का है.
पुलिस के अनुसार पलाड़ीकला निवासी बसंत लाल बरेठ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 1 फरवरी 2020 को शिवरीनारायण निवासी बेदप्रकाश चौहान एवं उसकी पत्नी दीप चौहान ने उसके बेटे अश्वनी कुमार बरेठ को मध्य रेल्वे में ग्रुप डी में नौकरी लगाने के नाम पर 7 लाख 50 हजार रूपए नकदी लिए थे. इसके बाद उसे फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया. जिसके कारण अश्वनी कुमार बरेठ को रेल्वे में नौकरी नहीं लगी. बसंत लाल बरेठ और उसके बेटे ने बेदप्रकाश चौहान एवं उसकी पत्नी दीप चौहान से रकम को वापस मांगी. मगर उन्होंने रकम वापस नहीं किया. बसंत लाल बरेठ की रिपोर्ट पर बेदप्रकाश चौहान एवं उसकी पत्नी दीप चौहान के विरूद्ध भादवि की धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया. पुलिस ने दोनों पति पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जिस पर उन्होंने नौकरी लगाने के नाम पर रकम लेना स्वीकार किया. पुलिस ने बेदप्रकाश चौहान एवं उसकी पत्नी दीप चौहान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-पश्चिम मध्य रेलवे के कटनी-बीना रेल खंड में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कई ट्रेनें निरस्त
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