नई दिल्ली. सिंगल मदर के पक्ष में रेलवे ने एक बड़ा निर्णय लिया है. रेलवे ने पीरियडिकली (आवधिक) तबादलों में सिंगल मदर को छूट देने का आदेश सभी रेल जोनों को दे दिया है. सिंगल मदर को आवधिक तबादले से छूट की मांग आल इंडिया रेलवेमैंस फेडरेशन (एआईआरएफ) व वेस्ट सेेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन (डबलूसीआरईयू) ने रेलवे बोर्ड के समक्ष प्रमुखता से की थी. जिसके बाद रेलवे बोर्ड ने उक्त आदेश जारी कर दिया है.
इस संबंध में एआईआरएफ के असिस्टेंट जनरल सैक्रेट्री व डबलूसीआरईयू के महामंत्री मुकेश गालव ने बताया कि एआईआरएफ ने एजेंडा मद संख्या 28/2022 के तहत मांग की थी कि एकल माताओं को समय-समय पर बाहरी स्थानों पर स्थानांतरण के दायरे से छूट दी जानी चाहिए. उसी स्टेशन के भीतर सीट/कार्य-स्थल में परिवर्तन करके उनके स्थानान्तरण का प्रबंधन हमेशा उन्हीं स्टेशनों पर किया जाना चाहिए. एआईआरएफ की इस महत्वपूर्ण व जायज मांगों पर रेलवे बोर्ड द्वारा इस मामले पर विचार किया गया.
यह आदेश जारी किया
रेलवे बोर्ड ने सभी महाप्रबंधकों को लिखे पत्र में यह स्पष्ट किया है कि एकल मां (सिंगल मदर) कर्मचारी, यदि वह एक संवेदनशील पद पर पदस्थ है और उसे किसी कारणवश आवधिक स्थानांतरण की योजना से छूट नहीं दी जा सकती है बच्चे के स्कूल में प्रवेश, बालिकाओं की सुरक्षा, मानसिक तनाव और तनाव सहित किसी भी कठिनाई से बचने के लिए, उन्हें यथासंभव उसी स्थान /आस-पास के क्षेत्र में एक अलग सीट पर स्थानांतरित किया जा सकता है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-पमरे के थर्ड लाइन प्रोजेक्ट मेें रेलवे का गजब कारनामा, पटरियों के बीच लगा दिया ओएचई लाइन का खंबा
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