एमपी हाईकोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को तलब किया, 5 लाख रुपए का जमानती वारंट भी जारी किया

एमपी हाईकोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को तलब किया, 5 लाख रुपए का जमानती वारंट भी जारी किया

प्रेषित समय :19:59:15 PM / Mon, Dec 12th, 2022

पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सहारा निवेशकों के पक्ष में सुनवाई करते हुए अह्म आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय सहारा को पांच लाख रुपए का जमानती वारंट भी जारी किया है. हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में सहारा प्रमुख सुब्रत राय जबाव देन के लिए हाईकोर्ट में  उपस्थित हो. एमपी हाईकोर्ट में यह सुनवाई जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में हुई है. मामले की अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगी.

सागर निवासी ऋषिकांत साहू, विष्णु प्रसाद साहू व बाघबाई साहू की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने लखनऊ एसपी को निर्देश दिए है कि वह सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा के खिलाफ पांच लाख रुपए वारंट तामील कराने के आदेश दिए. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अंकित मिश्रा ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्होने सहारा पैरा बैकिंग में अपने रुपए निवेश कि ए थे, जिसकी समयावधि पूरी हो चुकी है. यह राशि 25 लाख रुपए तक पहुंच गई थी. याचिकाकर्ता ने बताया कि दो वर्ष पहले ही निवेश की मेच्योरिटी पूरी हो गई, फिर भी सहारा ने रुपए नहीं लौटाए. जब रुपए नहीं मिले तो पीडि़त ने भारत सरकार के सेन्ट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसायटी (सीआरसी) दिल्ली में शिकायत की, यहां से भी जब कोई राहत नहीं मिली तो पीडि़त ने हाईकोर्ट की शरण ली. अब इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगी.

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