पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के सीएम शिवराजसिंह चौहान के ऑन स्पाट सस्पेंड करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. वहीं राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जबाव मांगा है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री इन दिनों जिस भी सभा में जा रहे हैं, वहां पर जनमानस मिली शिकायत के बाद अधिकारियों को ऑन स्पाट सस्पेंड कर रहे है. पिछले दिनों छिंदवाड़ा के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डाक्टर जीसी चौरसिया को सीएम शिवराजसिंह चौहान ने सस्पेंड करने के आदेश दे दिए थे. निलंबन आदेश को चौरसिया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने सस्पेंशन पर रोक लगाते हुए स्टे ऑर्डर दिया है. यह दूसरा मौका है जब जीसी चौरसिया को हाईकोर्ट से राहत मिली है. इससे पहले सीएम ने उन्हें पद से हटा दिया थाए तब भी चौरसिया हाईकोर्ट से स्टे ले आए थे.
एमपी हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा के सीएमएचओ डाक्टर जीसी चौरसिया को बड़ी राहत देते हुए निलम्बन पर रोक लगा दी है. वहीं हाईकोर्ट ने एमपी सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी किए है. 9 दिसम्बर को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान जनसेवा अभियान कार्यक्रम में शामिल होने छिंदवाड़ा गए थे. इस दौरान उन्होने मंच से ही सीएमएचओ को सस्पेंड करने के आदेश दिए थे. इसके पहले 23 सितम्बर को भी सीएम ने डाक्टर जीसी चौरसिया को निलम्बन किया था. निलम्बित हुए डाक्टर जीसी चौरसिया को पहले भी हाईकोर्ट से राहत मिली थी. सीएमएचओ डाक्टर जीसी चौरसिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उन्हे दो बार निलम्बित किया जा चुका है, जबकि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की जांच नहीं हुई थी. इसके अलावा सीनियर होने के बाद भी जूनियर अधिकारियों को सीएमएचओ का प्रभार दे दिया गया. हाईकोट्र ने तमाम दलीलें सुनने के बाद छिंदवाड़ा जिले के सीएमएचओ जीसी चौरसिया को राहत दी है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-जबलपुर: खालिस्तानी समर्थक भिंडरावाले की ट्रैक्टर में फोटो लगाकर गाना बजाने वाला युवक गिरफ्तार
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